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चुनाव आयुक्त मामला : सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार - supreme court refused to entertain plea

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है, जिसमें आईएएस रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांगी की गई है. पढ़ें पूरी खबर...

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Jul 8, 2020, 5:13 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है, जिसमें आईएएस रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांगी की गई है.

पीठ ने कहा कि दो से तीन सप्ताह में मामले को निपटाना है. वह इसके लिए अब कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेगी.

बता दें कि इस वर्ष की शुरुआत में एक अध्यादेश के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार ने आईएएस रमेश कुमार के 5 वर्ष के कार्यकाल को कम कर दिया था, जिसे कुमार ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी.

पढ़ें- राष्ट्रीय योग नीति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर रमेश कुमार को बहाल कर दिया था. जिसके बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है, जिसमें आईएएस रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांगी की गई है.

पीठ ने कहा कि दो से तीन सप्ताह में मामले को निपटाना है. वह इसके लिए अब कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेगी.

बता दें कि इस वर्ष की शुरुआत में एक अध्यादेश के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार ने आईएएस रमेश कुमार के 5 वर्ष के कार्यकाल को कम कर दिया था, जिसे कुमार ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी.

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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर रमेश कुमार को बहाल कर दिया था. जिसके बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी.

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