मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले उच्चतम न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनके खिलाफ 2014 के चुनावी हलफनामें में कथित तौर पर गलत जानकारी देने के लिए मुकदमा को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
महाराष्ट्र के सीएम पर आरोप है कि उन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में अपने खिलाफ चल रहे 2 आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी.
बता दें कि इस मामले में देवेंद्र फडणवीस को ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे उच्च न्यायालय से राहत मिली थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली क्लीन चिट को रद्द कर दिया.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने सतीश यूकी की याचिका पर यह आदेश दिया.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि फडणवीस ने नागपुर जिला कोर्ट में अपने खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामले से जुड़ी जानकारी छुपाई थी. याचिकाकर्ता का मानना है कि महाराष्ट्र के सीएम ने जनप्रतिनिधित्व का कानून 1951 की धारा 125A का उल्लंघन किया है.
न्यायालय ने इस मामले में 23 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि फड़णवीस द्वारा 2014 में चुनाव के समय हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने की 'भूल चूक' के बारे में निचली अदालत निर्णय ले सकती है.