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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 5 अक्टूबर को अदालत में हाजिर हो विजय माल्या - 5 सितंबर को विजय माल्या को हाजिर होने का दिया आदेश

अदालत ने कहा है कि बार-बार आदेश पारित किए जाने के बावजूद अपनी संपत्ति का कोई स्पष्ट खुलासा विजय माल्या ने नहीं किया है. संबंधित बैंक खाते का खुलासा भी नहीं किया गया.

विजय माल्या
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Published : Aug 31, 2020, 8:49 PM IST

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने विजय माल्या की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया और 5 अक्टूबर दोपहर 2 बजे शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और अशोक भूषण की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय को 5 अक्टूबर को माल्या की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया उनके खिलाफ अवमानना की ​​याचिकाएं सूचीबद्ध की जाएंगी.

आदेश में अदालत ने कहा है कि इस अदालत द्वारा बार-बार आदेश पारित किए जाने के बावजूद, उनकी संपत्ति का कोई स्पष्ट खुलासा विजय माल्या ने नहीं किया और न ही यूएस $ 40 मिलियन की राशि के प्रवाह का कोई विवरण दिया. संबंधित बैंक खाते का खुलासा भी नहीं किया गया.

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने विजय माल्या की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया और 5 अक्टूबर दोपहर 2 बजे शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और अशोक भूषण की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय को 5 अक्टूबर को माल्या की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया उनके खिलाफ अवमानना की ​​याचिकाएं सूचीबद्ध की जाएंगी.

आदेश में अदालत ने कहा है कि इस अदालत द्वारा बार-बार आदेश पारित किए जाने के बावजूद, उनकी संपत्ति का कोई स्पष्ट खुलासा विजय माल्या ने नहीं किया और न ही यूएस $ 40 मिलियन की राशि के प्रवाह का कोई विवरण दिया. संबंधित बैंक खाते का खुलासा भी नहीं किया गया.

यह भी पढ़ें - अदालत की अवमानना मामले में माल्या की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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