नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन साल पहले जोधपुर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) में हुई छात्र की मौत की जांच दो महीने के भीतर पूरी करे. न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अगुआई वाली पीठ ने पिछली सुनवाई में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि पिछले तीन वर्षों में जांच क्यों नहीं आगे बढ़ी.
गौरतलब है कि मृत छात्र की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने बेटे की मौत की जांच राज्य पुलिस की बजाए सीबीआई से कराने की मांग की है. शीर्ष अदालत इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
मृत छात्र की मां ने कहा कि राज्य की जांच एजेंसियां घटना के 10 महीने बीत जाने के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई हैं. बहुत मिन्नत करने के बाद घटना का पंजीकरण किया गया है.
उन्होंने कहा कि लगभग तीन साल बीतने के बावजूद कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है. जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोई कोशिश भी नहीं की है.
याचिकाकर्ता ने कहा, 'मैंने और मेरे पति ने न्याय की तलाश में हर जगह गुहार लगाई और सबूत जमा किए. जितना हो सकता था, हमने जांच में मदद करने की कोशिश की, फिर भी अब तक न्याय नहीं मिला है.' उन्होंने बिना किसी देरी के इस केस को तुरंत सुलझाने की मांग की है.