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नर्सों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा

केरल स्थित यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से नोटिस जारी करके चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. जानें विस्तार से...

supreme court notice to centre on plea seeking medical and accomodation for nurses
उच्चतम न्यायालय
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Published : Jun 17, 2020, 11:05 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से केरल स्थित यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करके चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. यह याचिका नर्सों के लिए सुरक्षा शुल्क के प्रावधान की मांग करता है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोविड-19 जोखिम के संपर्क में आने वाली को सुविधा प्रदान करता है.

उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका को इसी तरह के अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया है. इसमें पूरे देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मी के लिए समान सुविधाएं मांगी गई है. आज अदालत ने केंद्र को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कल से सभी राज्यों को आदेश जारी करने का निर्देश दिया.

साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मी के लिए निवास और सात दिन अनिवार्य संगरोध का प्रावधान किया है. न्यायालय ने केंद्र से नर्सों से चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. इसके बाद मामले की सुनवाई होनी चाहिए.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से केरल स्थित यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करके चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. यह याचिका नर्सों के लिए सुरक्षा शुल्क के प्रावधान की मांग करता है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोविड-19 जोखिम के संपर्क में आने वाली को सुविधा प्रदान करता है.

उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका को इसी तरह के अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया है. इसमें पूरे देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मी के लिए समान सुविधाएं मांगी गई है. आज अदालत ने केंद्र को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कल से सभी राज्यों को आदेश जारी करने का निर्देश दिया.

साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मी के लिए निवास और सात दिन अनिवार्य संगरोध का प्रावधान किया है. न्यायालय ने केंद्र से नर्सों से चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. इसके बाद मामले की सुनवाई होनी चाहिए.

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