नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक मृत डॉक्टर के परिवार से कहा है कि वह आम आदमी पार्टी (आप) विधायक प्रकाश जारवाल को दी गई जमानत को रद्द कराने के लिए सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है. जारवाल डॉक्टर की कथित आत्महत्या के मामले में आरोपी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत के किसी भी मानदंड का उल्लंघन किया जाता है, तो परिवार उसे रद्द करने की मांग कर सकता है. कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश से प्रभावित नहीं होगा, जिसने उक्त मामले में जमानत दी थी.
बता दें कि गत 18 अप्रैल को दक्षिण दिल्ली के एक डॉक्टर ने 'आप' विधायक प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर द्वारा उत्पीड़न के कारण कथित तौर पर सुसाइड कर लिया था. डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में जारवाल का उल्लेख किया था. दिल्ली पुलिस ने जारवाल को सुसाइड और अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया था.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने जून माह में 'आप' विधायक को जमानत दे दी थी. इसके बाद मृत डॉक्टर के बेटे ने विधायक की जमानत को चुनौती दी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इस नामंजूर की और पीड़ित परिवार को इसके लिए सेशन कोर्ट जाने की सलाह दी.