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असम में परिसीमन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी केंद्र की राय - Supreme Court bench

सुप्रीम कोर्ट ने असम में परिसीमन के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है. सर्वोच्च अदालत ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Jul 10, 2020, 10:44 PM IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने असम में परिसीमन के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है और केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी. सर्वोच्च अदालत ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

असम में परिसीमन की कवायद के खिलाफ और भी याचिकाएं दी गई हैं और अदालत ने उनमें से एक पर इस साल 27 मई को नोटिस जारी किया था.

बीते मार्च में असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उम्मीद जताई थी कि राज्य में परिसीमन अभ्यास स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा. उन्होंने कहा था कि हम देखना चाहते हैं कि परिसीमन रिपोर्ट प्रकाशित होने पर हमारी कोई सीट न चली जाए. असम पर अपने लोगों का शासन होना चाहिए.

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने असम में परिसीमन के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है और केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी. सर्वोच्च अदालत ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

असम में परिसीमन की कवायद के खिलाफ और भी याचिकाएं दी गई हैं और अदालत ने उनमें से एक पर इस साल 27 मई को नोटिस जारी किया था.

बीते मार्च में असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उम्मीद जताई थी कि राज्य में परिसीमन अभ्यास स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा. उन्होंने कहा था कि हम देखना चाहते हैं कि परिसीमन रिपोर्ट प्रकाशित होने पर हमारी कोई सीट न चली जाए. असम पर अपने लोगों का शासन होना चाहिए.

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