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SC ने फारुख अब्दुल्ला की हिरासत पर केंद्र से मांगा जवाब

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Published : Sep 16, 2019, 12:14 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 7:35 PM IST

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे एवं न्यायमूर्ति एसए नजीर की पीठ ने केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया है. पढे़ं विस्तार से...

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से सोमवार को जवाब मांगा.

अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा रद्द किए जाने के बाद से कथित रूप से हिरासत में हैं.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ ने केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया है.

राज्यसभा सांसद एवं एमडीएमके नेता वाइको की याचिका पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है.

दरअसल उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को पेश करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा: क्या अब्दुल्ला किसी प्रकार की हिरासत में हैं?

पढ़ें- जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति के लिए आजाद ने SC में दायर की याचिका

एमडीएमके के नेता वाइको के वकील ने न्यायालय से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था अब्दुल्ला किसी प्रकार की हिरासत में नहीं है, लेकिन हमें उनका पता ठिकाना मालूम नहीं है.

बता दें, वाइको ने कहा कि वह पिछले चार दशकों से अब्दुल्ला के निकट मित्र हैं.

वाइको ने दावा किया कि नेशनल कांफ्रेंस के नेता को, 'बिना किसी कानूनी अधिकार के अवैध हिरासत में लेकर, उन्हें संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों से वंचित रखा गया.'

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से सोमवार को जवाब मांगा.

अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा रद्द किए जाने के बाद से कथित रूप से हिरासत में हैं.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ ने केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया है.

राज्यसभा सांसद एवं एमडीएमके नेता वाइको की याचिका पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है.

दरअसल उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को पेश करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा: क्या अब्दुल्ला किसी प्रकार की हिरासत में हैं?

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एमडीएमके के नेता वाइको के वकील ने न्यायालय से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था अब्दुल्ला किसी प्रकार की हिरासत में नहीं है, लेकिन हमें उनका पता ठिकाना मालूम नहीं है.

बता दें, वाइको ने कहा कि वह पिछले चार दशकों से अब्दुल्ला के निकट मित्र हैं.

वाइको ने दावा किया कि नेशनल कांफ्रेंस के नेता को, 'बिना किसी कानूनी अधिकार के अवैध हिरासत में लेकर, उन्हें संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों से वंचित रखा गया.'

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SC-ABDULLAH
SC notice to Centre, J&K on plea for producing Farooq Abdullah
          New Delhi, Sep 16 (PTI) The Supreme Court on Monday sought response from the Centre and the Jammu and Kashmir administration on a plea seeking to produce before court former chief minister Farooq Abdullah, who is allegedly under detention following the scrapping of the state's special status.
          A bench of Chief Justice Ranjan Gogoi and justices S A Bobde and S A Nazeer issued notice to the Centre and the state, and fixed Rajya Sabha MP and MDMK leader Vaiko's plea for hearing on September 30.
          Vaiko, who said he is a close friend of Abdullah for the past four decades, has contended that constitutional rights conferred on the National Conference leader had been deprived of on account of "illegal detention without any authority of law". PTI SJK ABA MNL
LLP
HMB
09161059
NNNN
Last Updated : Sep 30, 2019, 7:35 PM IST
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