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प्रवासियों पर तीन सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दें राज्य सरकारें : सुप्रीम कोर्ट - प्रवासियों के संबंध में तीन सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दें राज्य सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को तीन सप्ताह के भीतर प्रवासियों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया और मामले को चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया. पढ़ें पूरी खबर...

प्रवासियों के संबंध में तीन सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दें
प्रवासियों के संबंध में तीन सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दें
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Published : Jul 31, 2020, 11:02 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को तीन सप्ताह के भीतर प्रवासियों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया और मामले को चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ प्रवासियों के दुखों और समस्याओं पर एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थी. इससे पहले अदालत ने सरकारों को प्रवासियों की देखभाल से संबंधित कुछ दिशानिर्देश दिए थे. याचिकाकर्ताओं द्वारा उन निर्देशों का पालन न करने पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद अदालत ने राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.

शुक्रवार को अदालत ने पाया कि राज्यों ने पूरी जानकारी नहीं दी है इसलिए उन्हें अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को तीन सप्ताह के भीतर प्रवासियों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया और मामले को चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ प्रवासियों के दुखों और समस्याओं पर एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थी. इससे पहले अदालत ने सरकारों को प्रवासियों की देखभाल से संबंधित कुछ दिशानिर्देश दिए थे. याचिकाकर्ताओं द्वारा उन निर्देशों का पालन न करने पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद अदालत ने राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.

शुक्रवार को अदालत ने पाया कि राज्यों ने पूरी जानकारी नहीं दी है इसलिए उन्हें अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है.

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