अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने नवरात्रि, दिवाली और नए साल के त्योहारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गरबा का आयोजन सार्वजनिक रूप से करने पर मनाही है. सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापना के लिए पूर्व अनुमति लेनी जरुरी होगी. केवल 200 लोगों को ही आरती और पूजा के दौरान दर्शन की अनुमति दी जाएगी.
केवल 1 घंटे के लिए पूजा की अनुमति मिलेगी
कोरोना का असर हर चीज पर देखने को मिल रहा है. गुजरात सरकार ने इसी कारण नवरात्रि, दिवाली और नए साल के त्योहारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नवरात्रि में सार्वजनिक स्थान पर लगे मूर्ति को छूने की इजाजत किसी को नहीं होगी. केवल 1 घंटे के लिए पूजा की अनुमति मिलेगी. प्रसाद वितरण की भी अनुमति नहीं है. कुछ शर्तों के तहत सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की अनुमति मिलेगी मगर इस तरह के कार्यों में 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी और स्पेस मार्किंग अनिवार्य होगी.
इस तरह के कार्यों के दौरान मास्किंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, ऑक्सिमीटर को कार्यक्रम स्थल और स्टेज पर रखना होगा. सभी उपस्थित लोगों को हैंडवाश और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा. पान-मसाला, गुटखा और थूकना समारोहों में निषिद्ध रहेगा. 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समारोहों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है.