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दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका, स्पीकर ने दोबारा भेजा नोटिस

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Published : Dec 18, 2020, 7:48 AM IST

बाबूलाल मरांडी को दलबदल मामले में झटका लगा है. हाई कोर्ट के इस निर्देश के कुछ घंटे बाद ही स्पीकर की तरफ से बाबूलाल मरांडी को दोबारा नोटिस जारी किया गया है.

दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका
दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका

रांची: दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को बहुत बड़ा झटका लगा है. स्पीकर ने उन्हें दोबारा नोटिस जारी किया है. स्पीकर की तरफ से पूर्व में मिले नोटिस के खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 17 दिसंबर को हाई कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और सभी पक्षों से जवाब मांगते हुए सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी मुकर्रर की थी, लेकिन हाई कोर्ट के इस निर्देश के कुछ घंटे बाद ही स्पीकर की तरफ से बाबूलाल मरांडी को दोबारा नोटिस जारी किया गया है.

पढ़ें: राजभवन के पास पोस्टर चिपकाने का मामला: हिरासत में लिए गए पांच लोग

इस बार स्पीकर ने विधायक भूषण तिर्की के आवेदन पर 10वीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी को 17 दिसंबर को नोटिस जारी किया है. बाबूलाल मरांडी से फिर से यह पूछा गया है कि क्यों न आपके खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए? इस पर जवाब मांगा गया है. पूर्व में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर को यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि 10वीं अनुसूची में स्वतः संज्ञान लेकर अध्यक्ष को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. किसी सदस्य की शिकायत पर वह नोटिस जारी कर सकते हैं. फिर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सदस्य के आवेदन के आधार पर बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

रांची: दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को बहुत बड़ा झटका लगा है. स्पीकर ने उन्हें दोबारा नोटिस जारी किया है. स्पीकर की तरफ से पूर्व में मिले नोटिस के खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 17 दिसंबर को हाई कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और सभी पक्षों से जवाब मांगते हुए सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी मुकर्रर की थी, लेकिन हाई कोर्ट के इस निर्देश के कुछ घंटे बाद ही स्पीकर की तरफ से बाबूलाल मरांडी को दोबारा नोटिस जारी किया गया है.

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इस बार स्पीकर ने विधायक भूषण तिर्की के आवेदन पर 10वीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी को 17 दिसंबर को नोटिस जारी किया है. बाबूलाल मरांडी से फिर से यह पूछा गया है कि क्यों न आपके खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए? इस पर जवाब मांगा गया है. पूर्व में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर को यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि 10वीं अनुसूची में स्वतः संज्ञान लेकर अध्यक्ष को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. किसी सदस्य की शिकायत पर वह नोटिस जारी कर सकते हैं. फिर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सदस्य के आवेदन के आधार पर बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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