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कोरोना संक्रमण : कार्यालयों और घर से काम करने के लिए एसओपी जारी - sop for corona infected regions

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यालयों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है. उसमें कहा गया है कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे, इसके साथ ही उस क्षेत्र के लोग घरों से काम करेंगे.

sop issued for corona infected region
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Published : Jun 5, 2020, 7:57 AM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है. उसमें कहा गया है कि कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी. इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा.

गुरुवार को सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजना के तहत मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, यदि किसी कार्यालय में कोविड-19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो, पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है.

सरकार ने कहा है कि परिसर को विषाणुमुक्त किए जाने के बाद कार्यालय में काम फिर से शुरू किया जा सकता है. यदि कोविड-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे.

मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे.

एसओपी के अनुसार, हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का कार्यालय प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा और बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही चेहरा ढंकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है. उसमें कहा गया है कि कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी. इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा.

गुरुवार को सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजना के तहत मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, यदि किसी कार्यालय में कोविड-19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो, पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है.

सरकार ने कहा है कि परिसर को विषाणुमुक्त किए जाने के बाद कार्यालय में काम फिर से शुरू किया जा सकता है. यदि कोविड-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे.

मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे.

एसओपी के अनुसार, हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का कार्यालय प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा और बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही चेहरा ढंकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

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