ETV Bharat / bharat

सीरियल किलर सायनाइड मोहन पर एक और मामले में साबित हुआ अपराध

केरल के सीरियल किलर सायनाइड मोहन पर एक और मामले में अपराध साबित हुआ है. मोहन पर केरल के करसड़गोड़ की रहने वाली महिला की हत्या करने का आरोप साबित हुआ है. अदालत 26 नवंबर को सजा सुनाएगी. जानें पूरा मामला...

author img

By

Published : Nov 24, 2019, 7:52 AM IST

Updated : Nov 24, 2019, 9:36 AM IST

सायनायड मोहन की फाइल फोटो

तिरुवनंतपुरम : सायनाइड मोहन को मैंगलोर के जिला और सत्र न्यायाधीश (VI) की अदालत में दोषी करार दिया गया. अदालत पहले भी मोहन को बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी करार चुकी है.

दरअसल, अप्रैल, 2009 में केरल के कुंबाले बस अड्डे पर मोहन एक महिला से मिला. महिला उसकी फैक्ट्री में काम करती थी. मोहन ने खुद का परिचय आनंद पुजारी के रूप में दिया. बाद में 21 मई, 2009 को मोहन, उस महिला के साथ कर्नाटक के कुशालंगारा चला गया. मोहन ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

इसे भी पढ़ें- साइनाइड मोहन 16वीं हत्या में दोषी, कर्नाटक में 25 सितंबर को होगी सजा

इसके अगले दिन सुबह मोहन उसे पास के बस स्टॉप पर ले गया और उसे गर्भनिरोधक गोली कहकर साइनाइड दे दिया. साइनाइड खाने के बाद महिला शौचालय में मृत पड़ी मिली. फिर मोहन लॉज चला गया. वहां जाकर महिला के सभी स्वर्ण आभूषणों को इकट्ठा कर वहां से भाग निकला.

तीन दिनों के बाद महिला के माता-पिता ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी गायब है. इसके बाद सितंबर 2009 में मोहन की गिरफ्तारी के बाद यह घटना सामने आई.

गौरतलब है, यह 17वां मामला था जिसमें मोहन को दोषी ठहराया गया है. मोहन पर 2003 से 2009 के बीच कई महिलाओं की हत्या का आरोप था. उसे तीन मामलों में मौत की सजा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 2017 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मामले में मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

पुलिस के अनुसार मोहन ने सभी 20 मामलों में इसी तरीके (same modus operandi) से वारदात को अंजाम दिया है.

तिरुवनंतपुरम : सायनाइड मोहन को मैंगलोर के जिला और सत्र न्यायाधीश (VI) की अदालत में दोषी करार दिया गया. अदालत पहले भी मोहन को बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी करार चुकी है.

दरअसल, अप्रैल, 2009 में केरल के कुंबाले बस अड्डे पर मोहन एक महिला से मिला. महिला उसकी फैक्ट्री में काम करती थी. मोहन ने खुद का परिचय आनंद पुजारी के रूप में दिया. बाद में 21 मई, 2009 को मोहन, उस महिला के साथ कर्नाटक के कुशालंगारा चला गया. मोहन ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

इसे भी पढ़ें- साइनाइड मोहन 16वीं हत्या में दोषी, कर्नाटक में 25 सितंबर को होगी सजा

इसके अगले दिन सुबह मोहन उसे पास के बस स्टॉप पर ले गया और उसे गर्भनिरोधक गोली कहकर साइनाइड दे दिया. साइनाइड खाने के बाद महिला शौचालय में मृत पड़ी मिली. फिर मोहन लॉज चला गया. वहां जाकर महिला के सभी स्वर्ण आभूषणों को इकट्ठा कर वहां से भाग निकला.

तीन दिनों के बाद महिला के माता-पिता ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी गायब है. इसके बाद सितंबर 2009 में मोहन की गिरफ्तारी के बाद यह घटना सामने आई.

गौरतलब है, यह 17वां मामला था जिसमें मोहन को दोषी ठहराया गया है. मोहन पर 2003 से 2009 के बीच कई महिलाओं की हत्या का आरोप था. उसे तीन मामलों में मौत की सजा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 2017 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मामले में मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

पुलिस के अनुसार मोहन ने सभी 20 मामलों में इसी तरीके (same modus operandi) से वारदात को अंजाम दिया है.

Intro:Body:



Serial killer cyanied Mohan convict in another murder case



cyanied Mohan, a serial killer accused of murdering a young woman from Kasaragod, Kerala has been found as offender in the this case. Mangalore 6th District and Sessions Court has approved him as a culprit. And the sentence will be announced on november 26th.



In the Year of april 2009 cyanied Mohan met a lady in kumbale bus stop at kerala, who works in a factory. He introduced himself as Anand poojary to her. Later in may 21, 2009 He took her to Kushalnagara in karnataka. She Believed that he would marry her and committed Rape by him.



In the next day morning Mohan take her to the nearest bus stop and had given cyanied by saying it is Contraceptive pill. After taking the syned lady got into dead in a toilet. Later Mohan came to lodge and took all the golds that belongs  to the lady and escaped from their. 



After three days the parents of the lady filed complaint that she was missing, This incident came to lighten after arrest of Mohan in september 2009.





 


Conclusion:
Last Updated : Nov 24, 2019, 9:36 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.