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अयोध्या भूमि विवाद : SC के फैसले से पहले भोपाल में अलर्ट, दो माह के लिए धारा 144 - सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस

अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मध्यप्रदेश में सतर्कता बरती जा रही है. इसी कड़ी में भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शनिवार यानी 2 नवम्बर देर रात से शहर में धारा 144 लागू कर दी है. संवेदनशील जिला होने के कारण ये निर्णय लिया गया है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Nov 3, 2019, 12:21 PM IST

Updated : Nov 3, 2019, 5:15 PM IST

भोपाल : अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने से पहले सुरक्षा के मद्देनजर भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने देर रात शहर में धारा 144 लागू कर दी है. संवेदनशील जिला होने के कारण ये निर्णय लिया गया है. ये आदेश दो महीने के लिए लागू किए गए हैं.

जब तक भोपाल में धारा 144 लागू रहेगी, लोगों को समूह में एकत्रित होकर किसी समुदाय के प्रति किसी भी तरह के प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा. थाने में सूचना दिए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने मकान में किराएदार या पेइंग गेस्ट को नहीं रखा जा सकता है. शहर के होटल, लॉज धर्मशाला और ऐसे ही कई स्थानों पर रुकने वालों के पहचान पत्र और जानकारी रजिस्टर में अंकित कर प्रतिदिन संबंधित थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा.

भोपाल में लगाई गई धारा 144

कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति होने वाले आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि इस दौरान धार्मिक सामाजिक और पारंपरिक आयोजन पर रोक नहीं रहेगी. अपने आदेश में कलेक्टर ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रदर्शन, आंदोलन, धरने का ना तो आयोजन करेगा और ना ही उसका नेतृत्व करेगा. सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति चाकू, डंडा, धारदार हथियार और दूसरे तरह के हथियार या इस तरह का कोई और सामान नहीं रखेगा.

ये भी पढें : राम मंदिर पर PM मोदी के भाई प्रहलाद बोले - अब विरोधी भी पक्ष में, जल्द होगा निर्माण

शहर में धारा 144 लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट है. भोपाल में में आने वाले वाहनों को पुलिस वालों के द्वारा चेक किया जा रहा है. शहर के अंदर भी जगह-जगह पर चेकिंग प्वाइंट बना दिए गए हैं.

भोपाल : अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने से पहले सुरक्षा के मद्देनजर भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने देर रात शहर में धारा 144 लागू कर दी है. संवेदनशील जिला होने के कारण ये निर्णय लिया गया है. ये आदेश दो महीने के लिए लागू किए गए हैं.

जब तक भोपाल में धारा 144 लागू रहेगी, लोगों को समूह में एकत्रित होकर किसी समुदाय के प्रति किसी भी तरह के प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा. थाने में सूचना दिए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने मकान में किराएदार या पेइंग गेस्ट को नहीं रखा जा सकता है. शहर के होटल, लॉज धर्मशाला और ऐसे ही कई स्थानों पर रुकने वालों के पहचान पत्र और जानकारी रजिस्टर में अंकित कर प्रतिदिन संबंधित थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा.

भोपाल में लगाई गई धारा 144

कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति होने वाले आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि इस दौरान धार्मिक सामाजिक और पारंपरिक आयोजन पर रोक नहीं रहेगी. अपने आदेश में कलेक्टर ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रदर्शन, आंदोलन, धरने का ना तो आयोजन करेगा और ना ही उसका नेतृत्व करेगा. सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति चाकू, डंडा, धारदार हथियार और दूसरे तरह के हथियार या इस तरह का कोई और सामान नहीं रखेगा.

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शहर में धारा 144 लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट है. भोपाल में में आने वाले वाहनों को पुलिस वालों के द्वारा चेक किया जा रहा है. शहर के अंदर भी जगह-जगह पर चेकिंग प्वाइंट बना दिए गए हैं.

Intro:अयोध्या मामले में न्यायालय के निर्णय के चलते शहर में लगाई गई धारा 144 कलेक्टर ने आदेश किया जारी

भोपाल | अयोध्या मामले में न्यायालय के द्वारा आने वाले फैसले को दृष्टिगत रखते हुए भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने देर रात 144 धारा लागू कर दी है संवेदनशील जिला होने के कारण यह निर्णय लिया गया है देर रात इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं यह आदेश 2 माह के लिए लागू किया गया है इस दौरान लोगों को समूह में एकत्रित होकर किसी समुदाय के प्रति किसी भी प्रकार के प्रदर्शन करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा इसके साथ ही थाने में सूचना दिए बिना किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने मकान में किराएदार या पेन गेस्ट को नहीं रखा जा सकता है शहर के होटल लॉज धर्मशाला और ऐसे ही किसी स्थानों पर रुकने वालों के पहचान पत्र और जानकारी रजिस्टर में अंकित कर प्रतिदिन संबंधित थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा




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कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति होने वाले आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है हालांकि इस दौरान धार्मिक सामाजिक और पारंपरिक आयोजन पर रोक नहीं रहेगी


अपने आदेश में कलेक्टर ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रदर्शन आंदोलन धरने का ना तो आयोजन करेगा और ना ही उसका नेतृत्व करेगा सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति चाकू डंडा धारदार हथियार और अन्य घातक हथियार जैसी वस्तु है अपने साथ नहीं रखेगा इस तरह की चीजें रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी




Conclusion:इस आदेश में बताया गया है कि शहर के होटल लॉज सार्वजनिक धर्मशालाएं और ऐसे स्थान जहां पर रुकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी नहीं दी जाती है लेकिन अब सभी जिम्मेदार प्रबंधक और मालिकों को यह जानकारी हर हाल में देनी होगी इन सभी लोगों को यह जानकारी अपने पास के थाने में लिखित रूप से जमा करानी होगी साथ ही अब अफवाह फैलाने वाले लोगों की निगरानी की जाएगी और प्रत्येक दिन कितने लोगों पर कार्यवाही की गई है इसकी भी समीक्षा होगी शहर के अंदर विस्फोटक पदार्थ के अनुचित विक्रय करने पर भी प्रशासन कार्यवाही करेगा अवैध हथियारों के भंडारण पर भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी मेडिकल स्टोर वाद चिकित्सालय के नंबरों की सूची तैयार की गई है या नहीं इसकी भी समीक्षा होगी सभी थाना क्षेत्रों में राजनीतिक धार्मिक संगठनों के नाम पते एवं दूरभाष की सूची का भी अवलोकन किया जाएगा धारा 144 लागू होने के बाद पुलिस भी मुस्तैद हो गई है और राजधानी में आने वाले वाहनों को पुलिस वालों के द्वारा चेक किया जा रहा है साथ ही शहर के अंदर भी जगह-जगह पर चेकिंग प्वाइंट बना दिए गए हैं .


Last Updated : Nov 3, 2019, 5:15 PM IST
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