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नीट 2020 : सुप्रीम कोर्ट का परीक्षा टालने की याचिका पर सुनवाई से इनकार - न्यायमूर्ति अशोक भूषण

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 सितंबर के लिए निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को टालने या रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. पढ़ें विस्तार से...

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नीट 2020
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Published : Sep 9, 2020, 4:44 PM IST

नई दिल्ली : देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट (एनईईटी) पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जस्टिस अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच के समक्ष नीट में बदलाव को लेकर दायर नई याचिका पेश की गई. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 सितंबर के लिए निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को टालने या रद्द करने की दलीलों को सुनने से मना कर दिया.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, 'मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोविड19 महामारी के बीच एनईईटी स्नातक परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकारी सभी आवश्यक कदम उठाएंगे.'

पीठ ने कहा, 'क्षमा करें, एनईईटी को टालने या रद्द करने की दलीलों को सुनने के इच्छुक नहीं हैं.'

पढ़ें : स्वामी ने अपनी ही पार्टी के आईटी सेल प्रमुख को हटाने की मांग की

सर्वोच्च न्यायालय ने चार सितंबर को याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें छह विपक्षी शासित राज्यों के मंत्रियों द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें एनईईटी और जेईई परीक्षा आयोजित करने का मार्ग प्रशस्त करने वाले 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी.

नई दिल्ली : देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट (एनईईटी) पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जस्टिस अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच के समक्ष नीट में बदलाव को लेकर दायर नई याचिका पेश की गई. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 सितंबर के लिए निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को टालने या रद्द करने की दलीलों को सुनने से मना कर दिया.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, 'मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोविड19 महामारी के बीच एनईईटी स्नातक परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकारी सभी आवश्यक कदम उठाएंगे.'

पीठ ने कहा, 'क्षमा करें, एनईईटी को टालने या रद्द करने की दलीलों को सुनने के इच्छुक नहीं हैं.'

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सर्वोच्च न्यायालय ने चार सितंबर को याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें छह विपक्षी शासित राज्यों के मंत्रियों द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें एनईईटी और जेईई परीक्षा आयोजित करने का मार्ग प्रशस्त करने वाले 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी.

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