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सरकारी इमारतों से वाईएसआरसीपी के फ्लैग कलर्स हटाए आंध्र प्रदेश सरकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार को आदेश दिया कि जिन सरकारी इमारतों को वाईएसआरसीपी पार्टी के झंड़े के रंगों में रंग दिया गया था उन्हें हटाया जाए और उन्हें उनके पुराने रंग में रंग दिया जाए.

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Published : Jun 4, 2020, 5:21 AM IST

सरकारी इमारतों से वाईएसआरसीपी के फ्लैग कलर्स हटाने का आदेश
सरकारी इमारतों से वाईएसआरसीपी के फ्लैग कलर्स हटाने का आदेश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार को आदेश दिया कि वह सरकारी भवनों को उनके उन्हीं पुराने रंगों में रंग दे जो उन्होंने बदल दिए थे. इन सरकारी इमारतों को वाईएसआरसीपी पार्टी के झंड़े के रंगों में रंग दिया गया था. कोर्ट ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.

राज्य ने एपी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें इमारतों से पार्टी ध्वज के रंगों को हटाने का आदेश दिया था. पीठ के समक्ष यह दलील दी गई कि कलर्स पार्टी के झंडे से संबंधित नहीं हैं लेकिन न्यायाधीश उनकी दलील से असहमत रहे और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को अलग रखने से इनकार कर दिया.

आंध्र प्रदेश की मुख्य सचिव को तीन महीने का दिया गया विस्तार

हाईकोर्ट ने पंचायत राज सचिव और मुख्य सचिव से जवाब मांगा था कि सरकार ने अपनी पार्टी के फ्लैग कलर्स से सरकारी भवनों को रंगने का आदेश क्यों दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. हाईकोर्ट ने 28 मई से अवमानना प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था यदि सरकार ने सरकारी भवनों से पार्टी के ध्वजारंगों को नहीं हटाया.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार को आदेश दिया कि वह सरकारी भवनों को उनके उन्हीं पुराने रंगों में रंग दे जो उन्होंने बदल दिए थे. इन सरकारी इमारतों को वाईएसआरसीपी पार्टी के झंड़े के रंगों में रंग दिया गया था. कोर्ट ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.

राज्य ने एपी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें इमारतों से पार्टी ध्वज के रंगों को हटाने का आदेश दिया था. पीठ के समक्ष यह दलील दी गई कि कलर्स पार्टी के झंडे से संबंधित नहीं हैं लेकिन न्यायाधीश उनकी दलील से असहमत रहे और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को अलग रखने से इनकार कर दिया.

आंध्र प्रदेश की मुख्य सचिव को तीन महीने का दिया गया विस्तार

हाईकोर्ट ने पंचायत राज सचिव और मुख्य सचिव से जवाब मांगा था कि सरकार ने अपनी पार्टी के फ्लैग कलर्स से सरकारी भवनों को रंगने का आदेश क्यों दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. हाईकोर्ट ने 28 मई से अवमानना प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था यदि सरकार ने सरकारी भवनों से पार्टी के ध्वजारंगों को नहीं हटाया.

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