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कुवैत में फंसे भारतीयों को वापस लाए सरकार : सुप्रीम कोर्ट - stranded indians

कोरोना वायरस से फैली महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है. वायरस के प्रसार को रोकने के लिए तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं, जिसकी वजह से लोग जहां-तहां फंस गए थे. कुवैत में 30,000 से ज्यादा भारतीय मजदूर फंसे हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उनको वापास ले आने का तरीका खोजने के लिए कहा है.

Sc on stranded indians
फाइल फोटो
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Published : Oct 27, 2020, 2:56 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को कुवैत में फंसे भारतीय मजदूरों को देश वापस ले आने का तरीका खोजने का आदेश दिया है. कुवैत में फंसे ज्यादातर मजदूर तमिलनाडु के हैं.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश में फंसे लोगों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में कहा गया था कि महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन नहीं हो रहा है, ऐसे में सरकार ही लोगों को विदेश से लेकर आ रही है.

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों से जुड़ी एक जनहित याचिका को किया खारिज

सरकार की तरफ से पेश हुए वकील से न्यायालय ने कहा कि सरकार को विदेश में फंसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. बता दें कि, कुवैत में करीब 30,000 भारतीय फंसे हुए हैं. मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को कुवैत में फंसे भारतीय मजदूरों को देश वापस ले आने का तरीका खोजने का आदेश दिया है. कुवैत में फंसे ज्यादातर मजदूर तमिलनाडु के हैं.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश में फंसे लोगों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में कहा गया था कि महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन नहीं हो रहा है, ऐसे में सरकार ही लोगों को विदेश से लेकर आ रही है.

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सरकार की तरफ से पेश हुए वकील से न्यायालय ने कहा कि सरकार को विदेश में फंसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. बता दें कि, कुवैत में करीब 30,000 भारतीय फंसे हुए हैं. मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

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