नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यालयों को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के झंडे के रंग में रंगने के मुद्दे पर दायर याचिका को खारिज कर दिया और सरकारी इमारतों पर चित्रित रंगों को चार हफ्तों के भीतर हटाने का आदेश दिया है.
वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश में कोई दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें यह रंग सरकारी इमारतों से हटाने को कहा गया था. इस मामले में राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में शुरू हुई अवमानना की कार्रवाई रोकने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया था. सरकार ने सरकारी इमारतों को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के झंडे का रंग देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाने की बात कही.
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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पंचायत और सरकारी इमारतें सरकारी संपत्तियों से संबंधित हैं, इसलिए पार्टी के झंडे के रंगों को सरकारी भवनों पर पेंट करने की अनुमति नहीं है.
आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ने सरकारी इमारतों को नीले, हरे और सफेद रंग (ये तीनों रंग सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस के झंडे के रंग हैं) से रंगने का आदेश जारी किया था. विशेष रूप से ग्राम पंचायत की इमारतों को इन रंगों से रंगा गया था.