नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मालेगांव ब्लास्ट में पीड़िता के पिता की याचिका पर फैसला करने के लिए कहा है. याचिकाकर्ता ने ट्रायल जज के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट 2008 में हुआ था. इस ब्लास्ट में एक 60 व्यक्ति ने अपने बेटे को खो दिया था. यह मामला 12 वर्षों से कोर्ट में लंबित है. बता दें कि इस मामले की पूरी सुनवाई हो चुकी है और इसमें 100 अधिक लोगों का बयान दर्ज कर लिया गया है. सुनवाई करने वाले जज फरवरी में रिटायर हो गए हैं.
याचिकाकर्ता को डर है कि कहीं इनके रिटायर होने से फिर से केस सुनावाई न होने लगे. इसलिए याचिकाकर्ता ने जज का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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