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INX मीडिया केस : CBI को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 15 अक्टूबर को सुनवाई

सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है. कि उनके हिरासत को क्यों बढ़ाया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

फाइल फोटो
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Published : Oct 4, 2019, 10:30 PM IST

नई दिल्लीः न्यायधीश आर भानुमती और हरिकेश की पीठ ने सीबीआई को एक नोटिस जारी किया है. यह आईएनएक्स मीडिया मामले के आरोपी पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को लेकर है. कोर्ट ने सीबीआई से चिंदबरम की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

पीठ ने निर्देश दिया कि प्रतिक्रिया और काउंटर 14 अक्टूबर तक दाखिल किए जाएं. इससे पहले तीन अक्टूबर को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने चिदंबरम के जमानत के लिए कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की मांग की.

बता दें कि तीन अक्टूबर को सीबीआई कोर्ट ने पी चिदंबरम की हिरासत को बढ़ा दिया है और उनके स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर का बना खाना खाने की अनुमति दे दी है. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताई है.

बता दें कि पूर्व वित्तमंत्री के मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है.

पढ़ेंः पी. चिदम्बरम से मिलने तिहाड़ पहुंचे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, जाना हालचाल

गौरतलब है कि सात से 12 अक्टूबर तक सर्वोच्च न्यायालय में दशहरा के अवसर पर अवकाश है. ऐसे में इस मामले पर अगले 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

नई दिल्लीः न्यायधीश आर भानुमती और हरिकेश की पीठ ने सीबीआई को एक नोटिस जारी किया है. यह आईएनएक्स मीडिया मामले के आरोपी पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को लेकर है. कोर्ट ने सीबीआई से चिंदबरम की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

पीठ ने निर्देश दिया कि प्रतिक्रिया और काउंटर 14 अक्टूबर तक दाखिल किए जाएं. इससे पहले तीन अक्टूबर को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने चिदंबरम के जमानत के लिए कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की मांग की.

बता दें कि तीन अक्टूबर को सीबीआई कोर्ट ने पी चिदंबरम की हिरासत को बढ़ा दिया है और उनके स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर का बना खाना खाने की अनुमति दे दी है. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताई है.

बता दें कि पूर्व वित्तमंत्री के मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है.

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गौरतलब है कि सात से 12 अक्टूबर तक सर्वोच्च न्यायालय में दशहरा के अवसर पर अवकाश है. ऐसे में इस मामले पर अगले 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

Intro:The Supreme Court bench comprising of Justice R Bhanumathi and Hrishikesh Roy issued a notice to the CBI in the INX Media case in which former finance minsiter P Chidambaram is an accused.The bench scheduled the next hearing on 15th October.


Body:Yesterday the CBI court extended P Chidamabaram's custody and allowed him home cooked food due to his medical condition to which the Solicitor General Tushar Mehta had agreed.

Yesterday Senior Advocates Kapil Sibal and Abhishek Manu Singhvi had mentioned Chidambaram's case for a regular bail and for urgent hearing as the court is on leave the entire next week. Today it was placed before the bench led by Juatice R Bhanumathi.


Conclusion:
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