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जूम एप पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस - मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने जूम एप पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है. पढ़ें विस्तार से...

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सुप्रीम कोर्ट
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Published : May 22, 2020, 4:36 PM IST

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुआई वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने जूम एप पर बैन लगाने को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

इस याचिका में उपयुक्त कानून नहीं बनने तक जूम एप के सार्वजनिक और आधिकारिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई.

याचिका में सरकार से जूम की सुरक्षा और गोपनीयता जोखिमों को लेकर एक संपूर्ण तकनीकी अध्ययन करने के लिए दिशानिर्देश की मांग भी की गई.

एक पार्ट टाइम ट्यूटर हर्ष चुघ ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि जूम निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है.

पढ़ें-सोनिया की अध्यक्षता में विपक्ष की बड़ी बैठक आज, श्रमिकों के मुद्दे पर होगी चर्चा

हर्ष ने कहा कि जूम एप्लीकेशन ने लॉकडाउन के दौरान इसके उपयोग में वृद्धि देखी है. इसे डेटा का लीक रोकने के लिए तैयार नहीं किया गया. ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसमें रतिचित्रण भी शामिल है.

शीर्ष अदालत ने इस पर नोटिस जारी किया है और केंद्र से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुआई वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने जूम एप पर बैन लगाने को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

इस याचिका में उपयुक्त कानून नहीं बनने तक जूम एप के सार्वजनिक और आधिकारिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई.

याचिका में सरकार से जूम की सुरक्षा और गोपनीयता जोखिमों को लेकर एक संपूर्ण तकनीकी अध्ययन करने के लिए दिशानिर्देश की मांग भी की गई.

एक पार्ट टाइम ट्यूटर हर्ष चुघ ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि जूम निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है.

पढ़ें-सोनिया की अध्यक्षता में विपक्ष की बड़ी बैठक आज, श्रमिकों के मुद्दे पर होगी चर्चा

हर्ष ने कहा कि जूम एप्लीकेशन ने लॉकडाउन के दौरान इसके उपयोग में वृद्धि देखी है. इसे डेटा का लीक रोकने के लिए तैयार नहीं किया गया. ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसमें रतिचित्रण भी शामिल है.

शीर्ष अदालत ने इस पर नोटिस जारी किया है और केंद्र से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

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