नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म एएलटी बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज 'एक्सएक्सएक्स सीजन दो' के एक एपिसोड में कथित आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में इंदौर में दर्ज एक मामले में गुरुवार को टीवी निर्माता एकता कपूर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी.
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 11 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.
उच्च न्यायालय ने मामले में दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने से इनकार कर दिया था. पीठ में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल हैं.
टीवी निर्माता के खिलाफ एक शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वेब सीरीज का एक एपिसोड न केवल अश्लीलता फैलाता है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी आहत करता है.
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कपूर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसी आशंका है कि उनकी मुवक्किल को मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है. पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘नोटिस जारी करें. इस बीच, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक रहेगी.'