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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लॉकडाउन के दौरान मुफ्त इंटरनेट के लिए दायर याचिका - मुफ्त इंटरनेट के लिए दायर की गई याचिका

लॉकडाउन के दौरान मुफ्त और असीमित कॉल, इंटरनेट, अमेजन प्राइम, डिज्नी और नेटफ्लिक्स को लेकर दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Apr 27, 2020, 9:16 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर नाराजगी व्यक्त की और उसे खारिज कर दी. दरअसल, याचिका में लॉकडाउन के दौरान मुफ्त और असीमित कॉल, इंटरनेट, अमेजन प्राइम, डिज्नी और नेटफ्लिक्स की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते कहा कि ये किस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं? आप जो चाहेंगे, उसके लिए याचिका दायर करेंगे.

याचिका में कहा गया था कि TRAI को सैटेलाइट टीवी, मुफ्त और असीमित कॉल, इंटरनेट, अमेजन प्राइम, डिज्नी और नेटफ्लिक्स की सुविधाओं को मुफ्त देने का निर्देश दिया जाए ताकि, प्रवासी मजदूरों की मानसिक स्थिति पर कोई प्रभाव न पड़े. यह उनके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के हित में होगा, क्योंकि वे जबरन अलगाव और वित्तीय समस्याओं के कारण उदास हैं.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर नाराजगी व्यक्त की और उसे खारिज कर दी. दरअसल, याचिका में लॉकडाउन के दौरान मुफ्त और असीमित कॉल, इंटरनेट, अमेजन प्राइम, डिज्नी और नेटफ्लिक्स की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते कहा कि ये किस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं? आप जो चाहेंगे, उसके लिए याचिका दायर करेंगे.

याचिका में कहा गया था कि TRAI को सैटेलाइट टीवी, मुफ्त और असीमित कॉल, इंटरनेट, अमेजन प्राइम, डिज्नी और नेटफ्लिक्स की सुविधाओं को मुफ्त देने का निर्देश दिया जाए ताकि, प्रवासी मजदूरों की मानसिक स्थिति पर कोई प्रभाव न पड़े. यह उनके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के हित में होगा, क्योंकि वे जबरन अलगाव और वित्तीय समस्याओं के कारण उदास हैं.

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