ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने SSC कमेटी को 2017 के परीक्षा परिणाम घोषित करने का दिया आदेश

एसएससी सीजीएल 2017 परीक्षा पेपर लीक मामले में आज उच्चतम न्यायालय ने रिजल्ट पर लगी रोक हटा ली है. यह छात्रों के लिए राहत की खबर है.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
author img

By

Published : May 9, 2019, 6:52 PM IST

नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) सीजीएल 2017 परीक्षा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर लगी रोक हटा ली है. शीर्ष अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को 2017 के एसएससी परीक्षा परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से एसएससी 2017 की परीक्षा में शामिल हुए हजारों छात्रों को फायदा होगा.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि परीक्षा के रिजल्‍ट में पास हुए लोगों को नौकरी दी जा सकती है.इसके साथ ही कोर्ट ने भविष्य में ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने के उपाय सुझाने के लिए पूर्व न्यायाधीश जीएस सिंघवी के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी का गठन करने का निर्देश दिए गए हैं.

आदेश में कोर्ट ने कहा कि एससी जज जीएस सिंघवी के नेतृत्व वाली 7 सदस्यीय समिति में नंदन नीलेकणि भी होंगे. बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की अगस्त, 2017 में ऑनलाइन हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे.

इस मामले में सीबीआई ने एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी. परीक्षा परिणाम पर रोक लगाए जाने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था.

पढ़ें:कांग्रेस बोली- मोदी का मतलब है- 'मास्टर ऑफ डिश इनफॉर्मेशन'

बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) एक सरकारी निकाय है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अलग-अलग स्तरों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिये परीक्षाओं का आयोजन करता है.

नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) सीजीएल 2017 परीक्षा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर लगी रोक हटा ली है. शीर्ष अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को 2017 के एसएससी परीक्षा परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से एसएससी 2017 की परीक्षा में शामिल हुए हजारों छात्रों को फायदा होगा.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि परीक्षा के रिजल्‍ट में पास हुए लोगों को नौकरी दी जा सकती है.इसके साथ ही कोर्ट ने भविष्य में ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने के उपाय सुझाने के लिए पूर्व न्यायाधीश जीएस सिंघवी के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी का गठन करने का निर्देश दिए गए हैं.

आदेश में कोर्ट ने कहा कि एससी जज जीएस सिंघवी के नेतृत्व वाली 7 सदस्यीय समिति में नंदन नीलेकणि भी होंगे. बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की अगस्त, 2017 में ऑनलाइन हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे.

इस मामले में सीबीआई ने एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी. परीक्षा परिणाम पर रोक लगाए जाने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था.

पढ़ें:कांग्रेस बोली- मोदी का मतलब है- 'मास्टर ऑफ डिश इनफॉर्मेशन'

बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) एक सरकारी निकाय है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अलग-अलग स्तरों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिये परीक्षाओं का आयोजन करता है.

Big relief to the students- SC directs SSC to declare CGL 2017 results,lifts the stay 

In a big relief to the students, the Supreme Court directed the Staff Selection  Commission to declare the Combined Graduate Level(CGL) exam for recruitment. It also appointed a special enquiry committee led by Retired SC judge GS Singhvi to suggest measures on how to conduct enterance exams for jobs and admissions in educational institutions.It also includes Nanda Nilkeni. 

The SC had put a stay on the results after CBI had found irregularities in the exams. Today it lifted its stay and has also asked the enquiry committee to submit a report in 3 months suggesting measures on what went wrong with the exams and how should they be conducted.

In 2017 there were reports of leak after which the results were stayed and students protested. Later on the culprits were identified and the decision of SC of holding exams again was taken back as it felt that the leaks were localised. 
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.