नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कोविड-19 मरीजों के लिए 80% आईसीयू बेड सुरक्षित रखने के दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया कि वह 12 नवंबर को दिल्ली सरकार का पक्ष सुनकर याचिका का निपटारा करे.
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बीआर गवई की विशेष पीठ ने सुनवाई की. दिल्ली सरकार के वकील संजय जैन ने पीठ को बताया कि दिल्ली में कोरोना के केस फिर रोजाना 7000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं. ऐसे में दो सप्ताह तक हालात देखने के बाद आदेश वापस ले लिया जाएगा.
उन्होंने तर्क दिया कि एक्सपर्ट की राय है 6000 बेड होने चाहिए़, जबकि हैं सिर्फ 3500. सरकार ने 133 में से सिर्फ 33 अस्पतालों को ही आरक्षित किया है.
दरअसल, दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के चलते 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया था, हालांकि, सरकार के इस आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी.