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SC ने आम्रपाली ग्रुप से कल तक धोनी के साथ हुए लेन-देन की जानकारी मांगी

सर्वोच्च न्यायालय ने आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि वह एमएस धोनी के साथ अपने सभी लेन-देन के संबंध में कल तक अवगत कराए, जिन्होंने 2009-2016 के दौरान इसके लिए ब्रैंड एंबेसडर के रूप में काम किया था.

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Published : Apr 30, 2019, 2:27 PM IST

धोनी, उच्च न्यायलय और आम्रपाली

नई दिल्ली: रियल एस्टेट आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान अदालत ने आम्रपाली ग्रुप को धोनी के साथ हुए अपने सभी लेन-देन और भुगतान का पूरा ब्योरा कल तक अवगत कराने का आदेश दिया है.

धोनी ने रियल एस्टेट ग्रुप आम्रपाली पर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था.

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सर्वोच्च न्यायालय का आम्रपली को आदेश

पढ़ें- EVM और VVPAT की शिकायत करने वालों पर आपराधिक मुकदमे का मामला : चुनाव आयोग से SC ने जवाब मांगा

आपको बता दें कि धोनी ने 2009 से 2016 तक आम्रपाली ग्रुप के ब्रैंड एंबेसडर के रूप में काम किया था.

नई दिल्ली: रियल एस्टेट आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान अदालत ने आम्रपाली ग्रुप को धोनी के साथ हुए अपने सभी लेन-देन और भुगतान का पूरा ब्योरा कल तक अवगत कराने का आदेश दिया है.

धोनी ने रियल एस्टेट ग्रुप आम्रपाली पर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था.

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सर्वोच्च न्यायालय का आम्रपली को आदेश

पढ़ें- EVM और VVPAT की शिकायत करने वालों पर आपराधिक मुकदमे का मामला : चुनाव आयोग से SC ने जवाब मांगा

आपको बता दें कि धोनी ने 2009 से 2016 तक आम्रपाली ग्रुप के ब्रैंड एंबेसडर के रूप में काम किया था.

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sc-directs amrapali-group to submit transaction details with ms dhoni

 


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