नई दिल्ली: रियल एस्टेट आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान अदालत ने आम्रपाली ग्रुप को धोनी के साथ हुए अपने सभी लेन-देन और भुगतान का पूरा ब्योरा कल तक अवगत कराने का आदेश दिया है.
धोनी ने रियल एस्टेट ग्रुप आम्रपाली पर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था.
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आपको बता दें कि धोनी ने 2009 से 2016 तक आम्रपाली ग्रुप के ब्रैंड एंबेसडर के रूप में काम किया था.