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जम्मू-कश्मीर मामला : SC में सुनवाई, केंद्र को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर मामले से जुड़ी आठ याचिकाओं पर सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से दो हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है. साथ ही गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दी है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Sep 16, 2019, 12:05 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 7:33 PM IST

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. कश्मीर के हालात पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ,न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की एक पीठ ने कहा कि कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय निपट सकता है.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी है कि लोगों को उच्च न्यायालय से संपर्क करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है. उन्होंने कहा, 'अगर लोग उच्च न्यायालय से संपर्क करने में असमर्थ हैं तो यह बेहद गंभीर है, मैं खुद श्रीनगर जाऊंगा.'

केन्द्र सरकार ने अपने जवाब में उच्चतम न्यायालय में कहा:-

  • कश्मीर स्थित सभी समाचार पत्र चल रहे हैं और सरकार हरसंभव मदद मुहैया करा रही है.
  • प्रतिबंधित इलाकों में पहुंच के लिए मीडिया को 'पास' दिए गए हैं और पत्रकारों को फोन और इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई गई है.
  • दूरदर्शन जैसे टीवी चैनल और अन्य निजी चैनल, एफएम नेटवर्क काम कर रहे हैं.एक गोली भी नहीं चलाई गई और कुछ स्थानीय प्रतिबंध लगे हैं.
  • कश्मीर संभाग के 88 प्रतिशत से अधिक थाना क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं.

पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की अनुमति दी, ये होंगी शर्त

उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा:-

  • जम्मू-कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने, कल्याणकारी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने, स्कूल और कॉलेज खोले जाने को कहा.
  • राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे.
  • कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय निपट सकता है.
  • राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे.

उच्चतम न्यायालय ने अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से कहा कि इन हलफनामों का विवरण दें और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रयास किए जाएं.

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. कश्मीर के हालात पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ,न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की एक पीठ ने कहा कि कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय निपट सकता है.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी है कि लोगों को उच्च न्यायालय से संपर्क करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है. उन्होंने कहा, 'अगर लोग उच्च न्यायालय से संपर्क करने में असमर्थ हैं तो यह बेहद गंभीर है, मैं खुद श्रीनगर जाऊंगा.'

केन्द्र सरकार ने अपने जवाब में उच्चतम न्यायालय में कहा:-

  • कश्मीर स्थित सभी समाचार पत्र चल रहे हैं और सरकार हरसंभव मदद मुहैया करा रही है.
  • प्रतिबंधित इलाकों में पहुंच के लिए मीडिया को 'पास' दिए गए हैं और पत्रकारों को फोन और इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई गई है.
  • दूरदर्शन जैसे टीवी चैनल और अन्य निजी चैनल, एफएम नेटवर्क काम कर रहे हैं.एक गोली भी नहीं चलाई गई और कुछ स्थानीय प्रतिबंध लगे हैं.
  • कश्मीर संभाग के 88 प्रतिशत से अधिक थाना क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं.

पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की अनुमति दी, ये होंगी शर्त

उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा:-

  • जम्मू-कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने, कल्याणकारी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने, स्कूल और कॉलेज खोले जाने को कहा.
  • राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे.
  • कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय निपट सकता है.
  • राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे.

उच्चतम न्यायालय ने अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से कहा कि इन हलफनामों का विवरण दें और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रयास किए जाएं.

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.NEWDELHI LGD17
SC-KASHMIR-MEDIA
SC asks Centre to restore normalcy in Kashmir
          New Delhi, Sep 16 (PTI) The Supreme Court on Monday asked the Centre to make all endeavours to restore normalcy in Kashmir as soon as possible.
          A bench of Chief Justice Ranjan Gogoi and justices S A Bobde and S A Nazeer said as the so-called shutdown is in the valley itself, then it can be dealt by the Jammu and Kasmir High Court.
         The bench was told by the Centre that all Kashmir-based newspapers were running and the government had been offering all kinds of assistance.
          It also said that TV channels like Doordarshan and others private ones along with FM networks are working in the state.
          The bench asked Attorney General K K Venugopal, appearing for the Centre, to put details of these steps taken on an affidavit. PTI SJK ABA MNL
LLP
HMB
09161133
NNNN
Last Updated : Sep 30, 2019, 7:33 PM IST
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