नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. कश्मीर के हालात पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ,न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की एक पीठ ने कहा कि कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय निपट सकता है.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी है कि लोगों को उच्च न्यायालय से संपर्क करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है. उन्होंने कहा, 'अगर लोग उच्च न्यायालय से संपर्क करने में असमर्थ हैं तो यह बेहद गंभीर है, मैं खुद श्रीनगर जाऊंगा.'
केन्द्र सरकार ने अपने जवाब में उच्चतम न्यायालय में कहा:-
- कश्मीर स्थित सभी समाचार पत्र चल रहे हैं और सरकार हरसंभव मदद मुहैया करा रही है.
- प्रतिबंधित इलाकों में पहुंच के लिए मीडिया को 'पास' दिए गए हैं और पत्रकारों को फोन और इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई गई है.
- दूरदर्शन जैसे टीवी चैनल और अन्य निजी चैनल, एफएम नेटवर्क काम कर रहे हैं.एक गोली भी नहीं चलाई गई और कुछ स्थानीय प्रतिबंध लगे हैं.
- कश्मीर संभाग के 88 प्रतिशत से अधिक थाना क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं.
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उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा:-
- जम्मू-कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने, कल्याणकारी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने, स्कूल और कॉलेज खोले जाने को कहा.
- राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे.
- कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय निपट सकता है.
- राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे.
उच्चतम न्यायालय ने अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से कहा कि इन हलफनामों का विवरण दें और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रयास किए जाएं.