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बेअंत सिंह हत्या मामला, कोर्ट ने दोषी की सजा पर सरकार से मांगा जवाब - Beant Singh

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोना को मौत की सजा देने पर प्रतिक्रिया देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 15 दिनों का समय दिया है.

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Published : Dec 4, 2020, 6:20 PM IST

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोना को मौत की सजा देने पर प्रतिक्रिया देने के लिए केंद्र सरकार को आज दो सप्ताह का समय दिया.

राजोना पिछले 25 सालों से जेल में बंद है और उसने कोई अपील दायर नहीं की है लेकिन उसकी ओर से अन्य लोगों ने दया याचिका दायर की है.

अदालत ने आज देखा कि सितंबर 2019 में, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती के अवसर पर कुछ कैदियों को रिहा करने के लिए एक पत्र लिखा था.

हालांकि, अदालत को सूचित किया गया कि यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया था क्योंकि दोषी की अपील लंबित है.

पढ़ें :- बेअंत सिंह हत्याकांड : गृह मंत्रालय कम करेगा दोषी बलवंत की सजा

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दोषी ने कोई अपील दायर नहीं की, इसलिए लंबित होने का कोई सवाल नहीं उठता.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने राष्ट्रपति को इस बारे में सूचित करने के लिए अदालत से समय मांगा जिसके बाद अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय दिया है.

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोना को मौत की सजा देने पर प्रतिक्रिया देने के लिए केंद्र सरकार को आज दो सप्ताह का समय दिया.

राजोना पिछले 25 सालों से जेल में बंद है और उसने कोई अपील दायर नहीं की है लेकिन उसकी ओर से अन्य लोगों ने दया याचिका दायर की है.

अदालत ने आज देखा कि सितंबर 2019 में, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती के अवसर पर कुछ कैदियों को रिहा करने के लिए एक पत्र लिखा था.

हालांकि, अदालत को सूचित किया गया कि यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया था क्योंकि दोषी की अपील लंबित है.

पढ़ें :- बेअंत सिंह हत्याकांड : गृह मंत्रालय कम करेगा दोषी बलवंत की सजा

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दोषी ने कोई अपील दायर नहीं की, इसलिए लंबित होने का कोई सवाल नहीं उठता.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने राष्ट्रपति को इस बारे में सूचित करने के लिए अदालत से समय मांगा जिसके बाद अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय दिया है.

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