दिल्ली: न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ बीएस4 वाहनों की बिक्री और वाहनों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी. इसकी अंतिम सुनवाई में उच्च अदालत ने अपने अगले आदेशों तक पंजीकरण पर रोक लगा दी थी. वहीं इसके साथ ही कम समय में वाहनों की बड़े पैमाने पर बिक्री पर भी संदेह जताया था, जो कि लॉकडाउन के दौरान था.
आज के आदेश में न्यायाधीशों ने कहा कि, डीलरों के लिए लॉकडाउन के दौरान कुछ लेनदेन हुए और उन वाहनों के पंजीकरण को अदालत द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी. जब भी कुछ वाहन ऐसे होते हैं, जिनका विवरण ई व्हीकल पर अपलोड नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे मामलों में पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी.
पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक लगाई रोक
इन वाहनों में वे वाहन शामिल हैं, जो मार्च में अस्थायी रूप से पंजीकृत थे. अरुण मिश्रा ने स्पष्ट किया कि, ये आदेश दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू नहीं है.