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महबूबा मुफ्ती की बेटी को अपनी मां से कश्मीर में मुलाकात की इजाजत दी

SC ने महबूबा मूफ्ती की बेटी को श्रीनगर जाने और अपनी मां से मिलने की इजाजत दे दी है . बता दें कि पीछले एक महीने से महबूबा मुफ्ती घर में नजरबंद है.. पढे़ं पूरी खबर....

महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा
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Published : Sep 5, 2019, 2:28 PM IST

Updated : Sep 29, 2019, 1:02 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किये जाने के बाद एक महीने से नजरबंद राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी को अपनी मां से मुलाकात करने की आज को इजाजत दे दी है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति ए एस बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ से पीडीपी प्रमुख की बेटी इल्तिजा ने कहा कि उसे श्रीनगर जाने में कोई दिक्कत नहीं है परंतु वह शहर में अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती.

इसके बाद पीठ ने इल्तिजा को श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात करने की अनुमति प्रदान कर दी. लेकिन उसके श्रीनगर के दूसरे हिस्सों में जाने के बारे में न्यायालय ने कहा कि वह जिला प्रशासन से अनुमति मिलने पर ही ऐसा कर सकती है.

पढ़ें: अनुच्छेद 370 को अमानवीय तरीके से हटाया गया : मातोंडकर

अपनी याचिका में इल्तिजा ने कहा था कि वह अपनी मां की सेहत को लेकर चिंतित है क्योंकि एक महीने से उसकी मुलाकात अपनी मां से नहीं हुई है.

इल्तिजा की ओर से याचिका दायर करने वाली अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन जब अपनी दलीलें रख रहीं थी तभी अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि महबूबा की मां गुलशन आरा और बहन रूबैया सईद ने 29 अगस्त को उनसे मुलाकात की थी.जिला अधिकारी की अनुमति से उन्होंने दुबारा भी मुलाकात की थी.

सालिसीटर जनरल ने कहा कि इस याचिका का यह मकसद नहीं है बल्कि कुछ और ही है. कुछ मिनट की सुनवाई के बाद पीठ ने कहा कि इल्तिजा को श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है.

महबूबा को श्रीनगर में राजभवन के निकट चश्मेशाही के परिसर में नजरबंद रखा गया है.

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किये जाने के बाद एक महीने से नजरबंद राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी को अपनी मां से मुलाकात करने की आज को इजाजत दे दी है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति ए एस बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ से पीडीपी प्रमुख की बेटी इल्तिजा ने कहा कि उसे श्रीनगर जाने में कोई दिक्कत नहीं है परंतु वह शहर में अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती.

इसके बाद पीठ ने इल्तिजा को श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात करने की अनुमति प्रदान कर दी. लेकिन उसके श्रीनगर के दूसरे हिस्सों में जाने के बारे में न्यायालय ने कहा कि वह जिला प्रशासन से अनुमति मिलने पर ही ऐसा कर सकती है.

पढ़ें: अनुच्छेद 370 को अमानवीय तरीके से हटाया गया : मातोंडकर

अपनी याचिका में इल्तिजा ने कहा था कि वह अपनी मां की सेहत को लेकर चिंतित है क्योंकि एक महीने से उसकी मुलाकात अपनी मां से नहीं हुई है.

इल्तिजा की ओर से याचिका दायर करने वाली अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन जब अपनी दलीलें रख रहीं थी तभी अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि महबूबा की मां गुलशन आरा और बहन रूबैया सईद ने 29 अगस्त को उनसे मुलाकात की थी.जिला अधिकारी की अनुमति से उन्होंने दुबारा भी मुलाकात की थी.

सालिसीटर जनरल ने कहा कि इस याचिका का यह मकसद नहीं है बल्कि कुछ और ही है. कुछ मिनट की सुनवाई के बाद पीठ ने कहा कि इल्तिजा को श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है.

महबूबा को श्रीनगर में राजभवन के निकट चश्मेशाही के परिसर में नजरबंद रखा गया है.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 13:0 HRS IST




             
  • न्यायालय ने महबूबा मुफ्ती की बेटी को अपनी मां से कश्मीर में मुलाकात की इजाजत दी



नयी दिल्ली, पांच सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किये जाने के बाद एक महीने से नजरबंद राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी को अपनी मां से मुलाकात करने की बृहस्पतिवार को इजाजत दे दी।



प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति ए एस बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ से पीडीपी प्रमुख की बेटी इल्तिजा ने कहा कि उसे श्रीनगर जाने में कोई दिक्कत नहीं है परंतु वह शहर में अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती। इसके बाद पीठ ने इल्तिजा को श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात करने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन उसके श्रीनगर के दूसरे हिस्सों में जाने के बारे में न्यायालय ने कहा कि वह जिला प्रशासन से अनुमति मिलने पर ही ऐसा कर सकती है।



अपनी याचिका में इल्तिजा ने कहा था कि वह अपनी मां की सेहत को लेकर चिंतित है क्योंकि एक महीने से उसकी मुलाकात अपनी मां से नहीं हुयी है।



इल्तिजा की ओर से याचिका दायर करने वाली अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन जब अपनी दलीलें रख रहीं थी तभी अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि महबूबा की मां गुलशन आरा और बहन रूबैया सईद ने 29 अगस्त को उनसे मुलाकात की थी। जिला अधिकारी की अनुमति से उन्होंने दुबारा भी मुलाकात की थी।



सालिसीटर जनरल ने कहा कि इस याचिका का यह मकसद नहीं है बल्कि कुछ और ही है।



कुछ मिनट की सुनवाई के बाद पीठ ने कहा कि इल्तिजा को श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है।



महबूबा को श्रीनगर में राजभवन के निकट चश्मेशाही के परिसर में नजरबंद रखा गया है।


Conclusion:
Last Updated : Sep 29, 2019, 1:02 PM IST
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