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SC का फैसलाः भारत-म्यांमार-थाइलैंड राजमार्ग पर जारी रहेगा पुल निर्माण

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने भारत सरकार को भारत-म्यांमर-थाईलैंड त्रिपक्षीय अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल निर्माण जारी रखने की अनुमति दी है.

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Published : Aug 11, 2020, 3:58 PM IST

supreme court
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नई दिल्लीः भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने भारत सरकार को भारत-म्यांमर-थाईलैंड त्रिपक्षीय अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल निर्माण जारी रखने की अनुमति दी है. जबकि मणिपुर हाई कोर्ट ने सरकार और कंस्ट्रक्शन फर्म के बीच विवाद की सुनवाई की. HC से इस मामले को 2 सप्ताह में निपटाने का अनुरोध किया गया है.

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत के सामने कहा कि म्यांमार ने शिकायत की है कि चीन अपनी परियोजनाओं को तेजी से और समय पर पूरा करता है और भारत की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है. उन्होंने अदालत के सामने गुहार लगाई कि पुल को चालू किया जाए ताकि म्यांमार परेशान न हो.

पढ़ेंः पैतृक संपत्ति पर बेटी का भी होगा समान अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

उन्होंने न्यायाधीशों से किसी भी आदेश को पारित नहीं करने का अनुरोध किया जो निर्माण कार्य को रोक देगा और सीजेआई ने यह भी कहा कि सितंबर 2019 में समाप्त होने के बाद कोई रोक नहीं है.

नई दिल्लीः भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने भारत सरकार को भारत-म्यांमर-थाईलैंड त्रिपक्षीय अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल निर्माण जारी रखने की अनुमति दी है. जबकि मणिपुर हाई कोर्ट ने सरकार और कंस्ट्रक्शन फर्म के बीच विवाद की सुनवाई की. HC से इस मामले को 2 सप्ताह में निपटाने का अनुरोध किया गया है.

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत के सामने कहा कि म्यांमार ने शिकायत की है कि चीन अपनी परियोजनाओं को तेजी से और समय पर पूरा करता है और भारत की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है. उन्होंने अदालत के सामने गुहार लगाई कि पुल को चालू किया जाए ताकि म्यांमार परेशान न हो.

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उन्होंने न्यायाधीशों से किसी भी आदेश को पारित नहीं करने का अनुरोध किया जो निर्माण कार्य को रोक देगा और सीजेआई ने यह भी कहा कि सितंबर 2019 में समाप्त होने के बाद कोई रोक नहीं है.

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