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सुप्रीम कोर्ट ने NRI को वोट देने वाली याचिका को तीन महीने के लिए स्थागित किया - लंदन स्थित प्रवासी भारत संगठन

सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई को वोट देने वाली याचिका को तीन महीने के लिए स्थागित कर दिया है. याचिका में एनआरआई डाक या ई बैलट से वोट देने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Jul 27, 2019, 12:00 AM IST

दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अप्रवासी भारतीय(एनआरआई) को वोट देने वाली याचिका तीन महीने के लिए टाल दिया है. इस याचिका में एनआरआई को भारत के चुनाव के दौरान डाक या ई बैलट से वोट देने के संदर्भ में था.

याचिकाकर्ता ने याचिका को स्थागित करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि एनआरआई को वोट देने की अनुमति वाले बिल पर संसद में चर्चा हो रही है. संसद के जारी सत्र में इस विधेयक की पारित होने की संभावना है. इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्थागित कर दिया.

कोर्ट लंदन स्थित प्रवासी भारत संगठन के अध्यक्ष नागेंद्र चिंदम और शमशीर वीपी सहित अन्य एनआरआई द्वारा दर्ज की गई याचिका पर बेंच सुनवाई कर रही थी.

पढ़ेंः भारत आने के लिए अब NRI's को नहीं करना 180 दिनों का इंतजार

याचिका में कहा गया है कि 20 एशियाई देशों सहित 114 देशों ने बाहरी मतदान को अपनाया है. जिसे राजनयिक आवासों में या पोस्टल, प्रॉक्सी या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से मतदान केंद्र स्थापित करके आयोजित किया जा सकता है.

दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अप्रवासी भारतीय(एनआरआई) को वोट देने वाली याचिका तीन महीने के लिए टाल दिया है. इस याचिका में एनआरआई को भारत के चुनाव के दौरान डाक या ई बैलट से वोट देने के संदर्भ में था.

याचिकाकर्ता ने याचिका को स्थागित करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि एनआरआई को वोट देने की अनुमति वाले बिल पर संसद में चर्चा हो रही है. संसद के जारी सत्र में इस विधेयक की पारित होने की संभावना है. इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्थागित कर दिया.

कोर्ट लंदन स्थित प्रवासी भारत संगठन के अध्यक्ष नागेंद्र चिंदम और शमशीर वीपी सहित अन्य एनआरआई द्वारा दर्ज की गई याचिका पर बेंच सुनवाई कर रही थी.

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याचिका में कहा गया है कि 20 एशियाई देशों सहित 114 देशों ने बाहरी मतदान को अपनाया है. जिसे राजनयिक आवासों में या पोस्टल, प्रॉक्सी या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से मतदान केंद्र स्थापित करके आयोजित किया जा सकता है.

Intro:The Supreme Court adjourned a PIL for 3 months, seeking direction to allow non resident Indians to vote through postal or e ballots during elections in India.


Body:The bench adjourned the case after the advocate appearing for the petitioner sought adjournment on the ground on the ground that bill to allow NRIs to vote is likely to be passed in the ongoing session of Parliament.

The court was hearing a batch of petitions filed by Nagender Chindam, chairman of London based Pravasi Bharat organisation and other NRIs including Shamsheer VP

The petitions stated that 114 countries, including 20 Asian Nations, have adopted external voting, which could be held by setting up polling booths at diplomatic missions or through postal, proxy or electronic voting.


Conclusion:
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