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इटली मरीन मामला : मछुआरे की पत्नी ने अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के फैसले का किया स्वागत - एंरिका लेक्सी

केरल के तट पर तेल के टैंकर 'एंरिका लेक्सी' पर दो इतालवी मरीन्स ने 15 फरवरी, 2012 को कोल्लम निवासी जलस्टिन और कन्याकुमारी के कोलाचेल निवासी अजेश बिंकी पर गोलियां चलाईं, जिससे दोनों की मौत हो गई. इस मामले से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के फैसले से मछुआरों का परिवार खुश है.

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मछुआरे की पत्नी ने अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के फैसले का किया स्वागत
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Published : Jul 7, 2020, 9:25 PM IST

कोल्लम : इटली के नौसैनिकों द्वारा मारे गए मछुआरों में से एक वेलेंटाइन जलस्टीन की पत्नी डोरा ने अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल द्वारा इतालवी मरीन मामले में सुनाए गए फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि सरकार ने अभी तक उन्हें कोई नौकरी नहीं दी है.

डोरा ने बताया कि वह आठ साल बाद आए सकारात्मक फैसले से खुश है. वहीं राज्य सरकार ने डोरा को मत्स्य विभाग में नौकरी देने के लिए कहा था.

गौरतलब है कि केरल के तट पर तेल के टैंकर 'एंरिका लेक्सी' पर सवाल दो इतालवी मरीन्स ने 15 फरवरी, 2012 को कोल्लम निवासी जलस्टिन और कन्याकुमारी के कोलाचेल निवासी अजेश बिंकी पर गोलियां चलाईं, जिससे दोनों की मौत हो गई.

हेग स्थित मध्यस्थता अधिकरण की स्थाई अदालत ने ‘एंरिका लेक्सी’ मामले में भारतीय प्रशासन की कार्रवाई को जायज ठहराया, जिसमें दोनों मरीन्स पर 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने का आरोप है और इस मामले में नई दिल्ली को अनुग्रह/मुआवजा पाने का अधिकार है. लेकिन अधिकरण ने यह भी कहा कि मरीन्स के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता है क्योंकि उन्हें आधिकारिक छूट प्राप्त है.

डोरा ने कहा कि वह फैसले से खुश हैं, भले ही वह आठ साल बाद आया है.

कोल्लम : इटली के नौसैनिकों द्वारा मारे गए मछुआरों में से एक वेलेंटाइन जलस्टीन की पत्नी डोरा ने अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल द्वारा इतालवी मरीन मामले में सुनाए गए फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि सरकार ने अभी तक उन्हें कोई नौकरी नहीं दी है.

डोरा ने बताया कि वह आठ साल बाद आए सकारात्मक फैसले से खुश है. वहीं राज्य सरकार ने डोरा को मत्स्य विभाग में नौकरी देने के लिए कहा था.

गौरतलब है कि केरल के तट पर तेल के टैंकर 'एंरिका लेक्सी' पर सवाल दो इतालवी मरीन्स ने 15 फरवरी, 2012 को कोल्लम निवासी जलस्टिन और कन्याकुमारी के कोलाचेल निवासी अजेश बिंकी पर गोलियां चलाईं, जिससे दोनों की मौत हो गई.

हेग स्थित मध्यस्थता अधिकरण की स्थाई अदालत ने ‘एंरिका लेक्सी’ मामले में भारतीय प्रशासन की कार्रवाई को जायज ठहराया, जिसमें दोनों मरीन्स पर 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने का आरोप है और इस मामले में नई दिल्ली को अनुग्रह/मुआवजा पाने का अधिकार है. लेकिन अधिकरण ने यह भी कहा कि मरीन्स के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता है क्योंकि उन्हें आधिकारिक छूट प्राप्त है.

डोरा ने कहा कि वह फैसले से खुश हैं, भले ही वह आठ साल बाद आया है.

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