ETV Bharat / bharat

इंडिया जस्टिस की कानूनी सहायता रिपोर्ट: केंद्र ने प्रति व्यक्ति 1.05 रुपये खर्च किये

हर साल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की जाती है. इसमें पुलिसिंग, जेल, ज्यूडिशरी समेत कई मानकों पर हर राज्य को रैंकिंग दी जाती है. रिपोर्ट को तैयार करने में बुनियादी ढांचा, कानूनी सहायता, मानव संसाधन और पांच साल के रुझानों का आंकलन किया जाता है.

india justice report
इंडिया जस्टिस ने कानूनी सहायता पर जारी की रिपोर्ट
author img

By

Published : Jan 31, 2021, 2:16 PM IST

हैदराबाद: भारत देश में लगातार अपराध के आकड़े बढ़ रहे हैं. इसके साथ-साथ देश की जनता को न्याय मिलने में भी देरी हो रही है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें लोगों की पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता. इसी सबको देखते हुए एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो इंडिया जस्टिस की कानूनी सहायता पर फोकस है.

आइये डालते हैं, इस रिपोर्ट पर एक नजर.

  1. 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी ने भी अपने पूरे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) बजट आवंटन का उपयोग नहीं किया.
  2. 36 में से 21 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका कानूनी सहायता बजट में योगदान 50% से अधिक था.
  3. 36 में से 21 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां वकीलों के बीच महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से ऊपर है.
  4. 32 में से 6 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां कानूनी सहायता क्लिनिक द्वारा कवर किए गए गांवों की औसत संख्या 6 से कम है.
  5. 36 में से 15 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां लोक अदालतों ने 50% से अधिक मामलों को सुलझाया है.
  6. 70 फीसदी राज्य ऐसे हैं जहां 70% कानूनी सेवा संस्थान के पास कार्यालय है.
  7. 2019-20 में केंद्र सरकार ने कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति 1.05 रुपये खर्च किए हैं.

मानव संसाधन

जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मार्च 2020 तक 669 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) हैं. डीएलएसए के पूर्णकालिक सचिवों के स्वीकृत पदों की संख्या 629 थी जो 40 फीसदी कम है.

पूर्णकालिक सचिवों की संख्या 573 थी, जिसमें 96 की कमी है.

सात राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अपने जिलों में किसी भी पूर्णकालिक सचिव पदों को मंजूरी नहीं दी गई है. इसका संभावित कारण छोटे न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कमी हो सकती है. कुछ अन्य राज्य, जैसे अरुणाचल प्रदेश (5/25) और उत्तर प्रदेश (71/75), जिलों की संख्या की तुलना में कम DLSA को स्वीकृत करते हैं, जबकि असम (33/27) और तेलंगाना (11/10) में अधिक डीएलएसए हैं.

हालांकि, पच्चीस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पैरा लीगल वालंटियर्स का उपयोग कम कर दिया है और कुल मिलाकर उनकी संख्या पिछले साल के आंकड़े से 26 फीसदी कम हो है: उदाहरण के लिए, हिमाचल में पैरा लीगल वालंटियर्स की कुल संख्या 5,700 से 270 तक गिर गई है.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच हरियाणा, पंजाब और ओडिशा केवल तीन राज्य थे, जो औसतन अपने सभी वकीलों को कम से कम एक बार प्रशिक्षण प्रदान करते थे, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में 10 या 10 प्रतिशत से कम प्रशिक्षित होते थे. मेघालय और गोवा ने किसी को प्रशिक्षित नहीं किया.

विविधता

1. मार्च 2020 तक 145 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सचिव या 28 प्रतिशत महिलाएं थीं, त्रिपुरा (66 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (58 प्रतिशत) में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सचिवों में महिलाओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी.

2. पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में पूर्णकालिक सचिव नहीं हैं, उनमें महिला न्यायिक अधिकारी हैं. स्पष्ट रूप से मिजोरम में कोई पूर्णकालिक सचिव नहीं था, उस पद पर पांच महिला न्यायिक अधिकारी थे.

3. पैनल वकीलों में सिर्फ 18 फीसदी महिलाएं हैं.

4. केवल गोवा, मेघालय और नागालैंड में, लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं थीं. अठारह बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में केरल 9 (40 प्रतिशत), कर्नाटक (28 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (27 प्रतिशत) की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी. अधिकांश बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में महिला पैनल वकीलों की हिस्सेदारी छोटे राज्यों (अरुणाचल प्रदेश में 19 प्रतिशत के साथ) से कम थी. मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, प्रत्येक दस पैनल वकीलों में से केवल एक महिला है.

5. पैरा लीगल वालंटियर्स के बीच महिलाओं की हिस्सेदारी 73 फीसदी की दर से लगभग 35 फीसदी हो गई है. गोवा में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी, जबकि पश्चिम बंगाल में हर पांच पार्सल में से सिर्फ एक महिला के साथ सबसे कम था.

बजट

1. राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग में 70.7 प्रतिशत से 94.2 प्रतिशत तक सुधार हुआ, जबकि बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के लिए, यह 77.13 प्रतिशत से 96.07 प्रतिशत हो गया. इनमें से सात कम से कम 90 प्रतिशत का उपयोग करते हैं.

2. उत्तर प्रदेश ने लगभग 100 प्रतिशत का उपयोग किया. मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने आवंटित धन का केवल एक-चौथाई हिस्सा उपयोग किया था.

3. हालांकि, NALSA का अपना बजट 2018-19 में 150 करोड़ से गिरकर 2020-21 में 100 करोड़ से तक गिर गया.

आधारिक संरचना

  1. मार्च 2020 में 5,97,617 गांवों के लिए या हर 42 गांवों के लिए औसतन एक क्लिनिक में 14,159 कानूनी सहायता क्लीनिक थे. ये समान रूप से देश के पूरे भूगोल में फैले हुए नहीं हैं और इनकी संख्या व्यापक रूप से भिन्न है.
  2. 2017 और 2019 के बीच 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उपलब्ध क्लीनिकों की संख्या में सुधार किया. फिर भी मार्च 2020 तक तीन राज्यों ने केवल मानक को पूरा किया. प्रति क्लिनिक लगभग दो गांवों के औसत के साथ केरल, वर्तमान में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में सबसे अच्छा कवरेज है.
  3. इसके विपरीत 2017 में उत्तर प्रदेश में एक क्लिनिक में 1,603 गांव शामिल थे. 2020 में यह प्रति क्लिनिक 68% से 520 गाँवों में गिरा है, लेकिन राज्य अभी भी सबसे खराब है.
  4. मार्च 2020 तक 17 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इस कसौटी पर खरे उतरते हैं. कुछ राज्यों में, जेलों की संख्या की तुलना में क्लीनिकों की संख्या अधिक है क्योंकि कई जेलों में प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग क्लीनिक हैं. जहां से कैदियों के मामलों की कोशिश की जा रही है.
  5. बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, गुजरात में सबसे अधिक क्लीनिक 30 जेलों के लिए 49 क्लीनिक हैं, जबकि पंजाब में 24 जेलों के लिए 26 क्लीनिक हैं. छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय और सिक्किम या तो मिलते हैं या यहां तक कि जेल क्लीनिकों की आवश्यक संख्या से अधिक है.
  6. 4 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में उनके सभी कानूनी सेवा संस्थानों (LSI) का एक कार्यालय था. नागालैंड में 13 एलएसआई में 13 फ्रंट ऑफिस थे, जैसा कि दिल्ली में था. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 99 प्रतिशत का कवरेज था. उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में 185 LSI में 184 फ्रंट ऑफिस थे.

काम का बोझ

  1. वर्तमान में, पश्चिम बंगाल एकमात्र बड़ा और मध्यम आकार का राज्य है, जिसके पास कोई स्थायी लोक अदालत नहीं है. 207-18 के 1,24 लाख केसों की तुलना में 2019-20 में 1,17,850 केस निपटाए गए.
  2. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) द्वारा प्रायोजित लोक अदालतों के 17.7 लाख मामलों में से 9 प्रतिशत से भी कम मामलों में पूर्व-मुकदमे का निपटारा हुआ. इसी अवधि के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालतों ने 52.8 लाख मामलों का निपटारा किया, जिनमें से 52.79 प्रतिशत मुकदमेबाजी के पूर्व मामले थे.
  3. बिहार ने अपने पूर्व मुकदमों के मामलों को निपटाने में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया. 90 प्रतिशत के निपटान दर के साथ राज्य ने कुल 2.8 लाख में से 2.51 लाख पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों को निपटाया.
  4. जबकि, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य मुकदमेबाजी के 10 प्रतिशत मामलों को भी नहीं निपटा पाए.

हैदराबाद: भारत देश में लगातार अपराध के आकड़े बढ़ रहे हैं. इसके साथ-साथ देश की जनता को न्याय मिलने में भी देरी हो रही है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें लोगों की पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता. इसी सबको देखते हुए एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो इंडिया जस्टिस की कानूनी सहायता पर फोकस है.

आइये डालते हैं, इस रिपोर्ट पर एक नजर.

  1. 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी ने भी अपने पूरे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) बजट आवंटन का उपयोग नहीं किया.
  2. 36 में से 21 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका कानूनी सहायता बजट में योगदान 50% से अधिक था.
  3. 36 में से 21 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां वकीलों के बीच महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से ऊपर है.
  4. 32 में से 6 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां कानूनी सहायता क्लिनिक द्वारा कवर किए गए गांवों की औसत संख्या 6 से कम है.
  5. 36 में से 15 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां लोक अदालतों ने 50% से अधिक मामलों को सुलझाया है.
  6. 70 फीसदी राज्य ऐसे हैं जहां 70% कानूनी सेवा संस्थान के पास कार्यालय है.
  7. 2019-20 में केंद्र सरकार ने कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति 1.05 रुपये खर्च किए हैं.

मानव संसाधन

जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मार्च 2020 तक 669 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) हैं. डीएलएसए के पूर्णकालिक सचिवों के स्वीकृत पदों की संख्या 629 थी जो 40 फीसदी कम है.

पूर्णकालिक सचिवों की संख्या 573 थी, जिसमें 96 की कमी है.

सात राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अपने जिलों में किसी भी पूर्णकालिक सचिव पदों को मंजूरी नहीं दी गई है. इसका संभावित कारण छोटे न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कमी हो सकती है. कुछ अन्य राज्य, जैसे अरुणाचल प्रदेश (5/25) और उत्तर प्रदेश (71/75), जिलों की संख्या की तुलना में कम DLSA को स्वीकृत करते हैं, जबकि असम (33/27) और तेलंगाना (11/10) में अधिक डीएलएसए हैं.

हालांकि, पच्चीस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पैरा लीगल वालंटियर्स का उपयोग कम कर दिया है और कुल मिलाकर उनकी संख्या पिछले साल के आंकड़े से 26 फीसदी कम हो है: उदाहरण के लिए, हिमाचल में पैरा लीगल वालंटियर्स की कुल संख्या 5,700 से 270 तक गिर गई है.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच हरियाणा, पंजाब और ओडिशा केवल तीन राज्य थे, जो औसतन अपने सभी वकीलों को कम से कम एक बार प्रशिक्षण प्रदान करते थे, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में 10 या 10 प्रतिशत से कम प्रशिक्षित होते थे. मेघालय और गोवा ने किसी को प्रशिक्षित नहीं किया.

विविधता

1. मार्च 2020 तक 145 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सचिव या 28 प्रतिशत महिलाएं थीं, त्रिपुरा (66 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (58 प्रतिशत) में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सचिवों में महिलाओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी.

2. पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में पूर्णकालिक सचिव नहीं हैं, उनमें महिला न्यायिक अधिकारी हैं. स्पष्ट रूप से मिजोरम में कोई पूर्णकालिक सचिव नहीं था, उस पद पर पांच महिला न्यायिक अधिकारी थे.

3. पैनल वकीलों में सिर्फ 18 फीसदी महिलाएं हैं.

4. केवल गोवा, मेघालय और नागालैंड में, लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं थीं. अठारह बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में केरल 9 (40 प्रतिशत), कर्नाटक (28 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (27 प्रतिशत) की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी. अधिकांश बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में महिला पैनल वकीलों की हिस्सेदारी छोटे राज्यों (अरुणाचल प्रदेश में 19 प्रतिशत के साथ) से कम थी. मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, प्रत्येक दस पैनल वकीलों में से केवल एक महिला है.

5. पैरा लीगल वालंटियर्स के बीच महिलाओं की हिस्सेदारी 73 फीसदी की दर से लगभग 35 फीसदी हो गई है. गोवा में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी, जबकि पश्चिम बंगाल में हर पांच पार्सल में से सिर्फ एक महिला के साथ सबसे कम था.

बजट

1. राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग में 70.7 प्रतिशत से 94.2 प्रतिशत तक सुधार हुआ, जबकि बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के लिए, यह 77.13 प्रतिशत से 96.07 प्रतिशत हो गया. इनमें से सात कम से कम 90 प्रतिशत का उपयोग करते हैं.

2. उत्तर प्रदेश ने लगभग 100 प्रतिशत का उपयोग किया. मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने आवंटित धन का केवल एक-चौथाई हिस्सा उपयोग किया था.

3. हालांकि, NALSA का अपना बजट 2018-19 में 150 करोड़ से गिरकर 2020-21 में 100 करोड़ से तक गिर गया.

आधारिक संरचना

  1. मार्च 2020 में 5,97,617 गांवों के लिए या हर 42 गांवों के लिए औसतन एक क्लिनिक में 14,159 कानूनी सहायता क्लीनिक थे. ये समान रूप से देश के पूरे भूगोल में फैले हुए नहीं हैं और इनकी संख्या व्यापक रूप से भिन्न है.
  2. 2017 और 2019 के बीच 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उपलब्ध क्लीनिकों की संख्या में सुधार किया. फिर भी मार्च 2020 तक तीन राज्यों ने केवल मानक को पूरा किया. प्रति क्लिनिक लगभग दो गांवों के औसत के साथ केरल, वर्तमान में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में सबसे अच्छा कवरेज है.
  3. इसके विपरीत 2017 में उत्तर प्रदेश में एक क्लिनिक में 1,603 गांव शामिल थे. 2020 में यह प्रति क्लिनिक 68% से 520 गाँवों में गिरा है, लेकिन राज्य अभी भी सबसे खराब है.
  4. मार्च 2020 तक 17 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इस कसौटी पर खरे उतरते हैं. कुछ राज्यों में, जेलों की संख्या की तुलना में क्लीनिकों की संख्या अधिक है क्योंकि कई जेलों में प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग क्लीनिक हैं. जहां से कैदियों के मामलों की कोशिश की जा रही है.
  5. बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, गुजरात में सबसे अधिक क्लीनिक 30 जेलों के लिए 49 क्लीनिक हैं, जबकि पंजाब में 24 जेलों के लिए 26 क्लीनिक हैं. छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय और सिक्किम या तो मिलते हैं या यहां तक कि जेल क्लीनिकों की आवश्यक संख्या से अधिक है.
  6. 4 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में उनके सभी कानूनी सेवा संस्थानों (LSI) का एक कार्यालय था. नागालैंड में 13 एलएसआई में 13 फ्रंट ऑफिस थे, जैसा कि दिल्ली में था. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 99 प्रतिशत का कवरेज था. उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में 185 LSI में 184 फ्रंट ऑफिस थे.

काम का बोझ

  1. वर्तमान में, पश्चिम बंगाल एकमात्र बड़ा और मध्यम आकार का राज्य है, जिसके पास कोई स्थायी लोक अदालत नहीं है. 207-18 के 1,24 लाख केसों की तुलना में 2019-20 में 1,17,850 केस निपटाए गए.
  2. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) द्वारा प्रायोजित लोक अदालतों के 17.7 लाख मामलों में से 9 प्रतिशत से भी कम मामलों में पूर्व-मुकदमे का निपटारा हुआ. इसी अवधि के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालतों ने 52.8 लाख मामलों का निपटारा किया, जिनमें से 52.79 प्रतिशत मुकदमेबाजी के पूर्व मामले थे.
  3. बिहार ने अपने पूर्व मुकदमों के मामलों को निपटाने में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया. 90 प्रतिशत के निपटान दर के साथ राज्य ने कुल 2.8 लाख में से 2.51 लाख पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों को निपटाया.
  4. जबकि, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य मुकदमेबाजी के 10 प्रतिशत मामलों को भी नहीं निपटा पाए.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.