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नए उपभोक्ता संरक्षण बिल से मिलेगा उपभोक्ताओं को जल्द न्याय : रामविलास पासवान

केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने उपभोक्ता संरक्षण बिल के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नये बिल से उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिलेगा. पढ़ें पूरी खबर...

केंद्रीय उपभोक्ता मामला एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान
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Published : Aug 13, 2019, 8:18 PM IST

Updated : Sep 26, 2019, 9:55 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामला एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उपभोक्ता संरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पारित हो चुका है इस साल के आखिरी तक उपभोक्ता संरक्षण बिल पूरे देश भर में लागू हो जाएगा, यह बिल जनता के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. उन्होंने कहा कि नये बिल से उपभोक्ताओं को जल्द ही न्याय मिलेगा.

नए उपभोक्ता संरक्षण बिल से मिलेगा उपभोक्ताओं को जल्द न्याय

रामविलास पासवान ने कहा कि इस साल के आखिरी तक जब यह बिल लागू हो जाएगा तो कोई भी उत्पाद निर्माता या दुकानदार उपभोक्ताओं को धोखा नहीं दे पाएगा न गुमराह कर सकेगा.
इस नए उपभोक्ता संरक्षण बिल के कई प्रावधान हैं. उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा और और सेंट्रल अथॉरिटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी.

पढ़ें: चार राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू, जल्द पूरे देश में मिलेगी सुविधा

अगर मैन्यूफैक्चरर्स अपने सामान की बिक्री के लिए भ्रामक या सच्चाई से हटकर विज्ञापन देता है तो भी मैन्युफैक्चरर्स को जेल जाना पड़ेगा, पहली बार भ्रामक विज्ञापन देने पर 2 वर्ष तक की कैद और 10 लाख का जुर्माना है और फिर ऐसा करने पर 5 साल की कैद और 50 लाख का जुर्माना होगा.


इस नए उपभोक्ता संरक्षण बिल में एक अहम प्रावधान यह भी है की अगर मिलावटी और नकली सामान से उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं होता है तो सामान लाने वाले को 6 महीने की जेल और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है. अगर उपभोक्ता को उस मिलावटी सामान के इस्तेमाल से थोड़ा सा नुकसान होता है तो 1 साल की जेल और 3 लाख के जुर्माना का प्रावधान किया गया है.

पढ़ें: आजादी के 10 दिन बाद ग्वालियर में फहराया गया था तिरंगा, जानें क्यों...

अगर उपभोक्ता को नकली सामान के इस्तेमाल से गंभीर नुकसान होता है तो निर्माता को 7 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना होगा. अगर मिलावटी और नकली सामान के इस्तेमाल से उपभोक्ता की मृत्यु हो गई तो सामान बनाने वाले को उम्र कैद की सजा होगी और कम से कम 10 लाख का जुर्माना होगा

वहीं मैन्युफैक्चरर्स के लाइसेंस को भी रद्द करने का प्रावधान किया गया है, बिना नुकसान वाली स्थिति में मैनुफैक्चरर्स के लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा. रामविलास पासवान ने कहा है कि इस नए बिल से उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिलेगा, उपभोक्ता अदालत अब उपभोक्ता आयोग की तरह काम करेगा और उपभोक्ताओं को अब 90 दिनों के भीतर न्याय मिलेगा साथ ही उत्पाद की शिकायतें 21 दिनों में दर्ज हो जाएगा.

पढ़ें: Digital हुआ दिल्ली का चिड़ियाघर, जानकारी पाने के लिए स्कैन करें QR कोड

रामविलास पासवान ने कहा कि सर्विस चार्ज की आड़ में उपभोक्ताओं को लूटने के मामले में सख्ती की गई है, राष्ट्रपति के अनुशंसा के लिए उपभोक्ता बिल भेज दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 में CCPA(Central Consumer Protection Authority) का गठन किया गया है, कंज्यूमर कोर्ट और forum अब कंज्यूमर कमिशन हो जाएंगे, कोर्ट या फोरम उसी केस को पहले देखेंगे जिनकी शिकायत उनके पास की जाएगी.

रामविलास पासवान ने CCPA के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि CCPA से उपभोक्ताओं को विशेषाधिकार मिलेगा, अब सामान भी ना खरीदें या खरीदने से पहले शिकायत की जा सकती है. उन्होंने कहा कि CCPA में न्यायिक प्रक्रिया और भी आसान होगी.

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामला एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उपभोक्ता संरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पारित हो चुका है इस साल के आखिरी तक उपभोक्ता संरक्षण बिल पूरे देश भर में लागू हो जाएगा, यह बिल जनता के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. उन्होंने कहा कि नये बिल से उपभोक्ताओं को जल्द ही न्याय मिलेगा.

नए उपभोक्ता संरक्षण बिल से मिलेगा उपभोक्ताओं को जल्द न्याय

रामविलास पासवान ने कहा कि इस साल के आखिरी तक जब यह बिल लागू हो जाएगा तो कोई भी उत्पाद निर्माता या दुकानदार उपभोक्ताओं को धोखा नहीं दे पाएगा न गुमराह कर सकेगा.
इस नए उपभोक्ता संरक्षण बिल के कई प्रावधान हैं. उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा और और सेंट्रल अथॉरिटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी.

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अगर मैन्यूफैक्चरर्स अपने सामान की बिक्री के लिए भ्रामक या सच्चाई से हटकर विज्ञापन देता है तो भी मैन्युफैक्चरर्स को जेल जाना पड़ेगा, पहली बार भ्रामक विज्ञापन देने पर 2 वर्ष तक की कैद और 10 लाख का जुर्माना है और फिर ऐसा करने पर 5 साल की कैद और 50 लाख का जुर्माना होगा.


इस नए उपभोक्ता संरक्षण बिल में एक अहम प्रावधान यह भी है की अगर मिलावटी और नकली सामान से उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं होता है तो सामान लाने वाले को 6 महीने की जेल और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है. अगर उपभोक्ता को उस मिलावटी सामान के इस्तेमाल से थोड़ा सा नुकसान होता है तो 1 साल की जेल और 3 लाख के जुर्माना का प्रावधान किया गया है.

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अगर उपभोक्ता को नकली सामान के इस्तेमाल से गंभीर नुकसान होता है तो निर्माता को 7 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना होगा. अगर मिलावटी और नकली सामान के इस्तेमाल से उपभोक्ता की मृत्यु हो गई तो सामान बनाने वाले को उम्र कैद की सजा होगी और कम से कम 10 लाख का जुर्माना होगा

वहीं मैन्युफैक्चरर्स के लाइसेंस को भी रद्द करने का प्रावधान किया गया है, बिना नुकसान वाली स्थिति में मैनुफैक्चरर्स के लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा. रामविलास पासवान ने कहा है कि इस नए बिल से उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिलेगा, उपभोक्ता अदालत अब उपभोक्ता आयोग की तरह काम करेगा और उपभोक्ताओं को अब 90 दिनों के भीतर न्याय मिलेगा साथ ही उत्पाद की शिकायतें 21 दिनों में दर्ज हो जाएगा.

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रामविलास पासवान ने कहा कि सर्विस चार्ज की आड़ में उपभोक्ताओं को लूटने के मामले में सख्ती की गई है, राष्ट्रपति के अनुशंसा के लिए उपभोक्ता बिल भेज दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 में CCPA(Central Consumer Protection Authority) का गठन किया गया है, कंज्यूमर कोर्ट और forum अब कंज्यूमर कमिशन हो जाएंगे, कोर्ट या फोरम उसी केस को पहले देखेंगे जिनकी शिकायत उनके पास की जाएगी.

रामविलास पासवान ने CCPA के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि CCPA से उपभोक्ताओं को विशेषाधिकार मिलेगा, अब सामान भी ना खरीदें या खरीदने से पहले शिकायत की जा सकती है. उन्होंने कहा कि CCPA में न्यायिक प्रक्रिया और भी आसान होगी.

Intro:नए उपभोक्ता संरक्षण बिल से उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिलेगा: रामविलास पासवान

नयी दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उपभोक्ता संरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पारित हो चुका है इस साल के आखिरी तक उपभोक्ता संरक्षण बिल पूरे देश भर में लागू हो जाएगा, यह बिल जनता के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा


Body:रामविलास पासवान ने कहा कि इस साल के आखिरी तक जब यह बिल लागू हो जाएगा तो कोई भी उत्पाद निर्माता या दुकानदार उपभोक्ताओं को धोखा नहीं दे पाएगा न गुमराह कर सकेगा. इस नए उपभोक्ता संरक्षण बिल के कई प्रावधान हैं. उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा और और सेंट्रल अथॉरिटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी.

अगर मैन्यूफैक्चरर्स अपने सामान की बिक्री के लिए भ्रामक या सच्चाई से हटकर विज्ञापन देता है तो भी मैन्युफैक्चरर्स को जेल जाना पड़ेगा, पहली बार भ्रामक विज्ञापन देने पर 2 वर्ष तक की कैद और 10 लाख का जुर्माना है और फिर ऐसा करने पर 5 साल की कैद और 50 लाख का जुर्माना होगा


Conclusion:इस नए उपभोक्ता संरक्षण बिल में एक अहम प्रावधान यह भी है की अगर मिलावटी और नकली सामान से उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं होता है तो सामान लाने वाले को 6 महीने की जेल और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है. अगर उपभोक्ता को उस मिलावटी सामान के इस्तेमाल से थोड़ा सा नुकसान होता है तो 1 साल की जेल और 3 लाख के जुर्माना का प्रावधान किया गया है.

अगर उपभोक्ता को नकली सामान के इस्तेमाल से गंभीर नुकसान होता है तो निर्माता को 7 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना होगा. अगर मिलावटी और नकली सामान के इस्तेमाल से उपभोक्ता की मृत्यु हो गई तो सामान बनाने वाले को उम्र कैद की सजा होगी और कम से कम 10 लाख का जुर्माना होगा

वहीं मैन्युफैक्चरर्स के लाइसेंस को भी कैंसिल करने का प्रावधान किया गया है, बिना नुकसान वाली स्थिति में मैनुफैक्चरर्स के लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा. रामविलास पासवान ने कहा है कि इस नए बिल से उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिलेगा, उपभोक्ता अदालत अब उपभोक्ता आयोग की तरह काम करेगा और उपभोक्ताओं को अब 90 दिनों के भीतर न्याय मिलेगा साथ ही उत्पाद की शिकायतें 21 दिनों में दर्ज हो जाएगा

रामविलास पासवान ने कहा कि सर्विस चार्ज की आड़ में उपभोक्ताओं को लूटने के मामले में सख्ती की गई है, राष्ट्रपति के अनुशंसा के लिए उपभोक्ता बिल भेज दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 में सीसीपीए का गठन किया गया है, कंज्यूमर कोर्ट और forum अब कंज्यूमर कमिशन हो जाएंगे, कोर्ट या फोरम उसी केस को पहले देखेंगे जिनकी शिकायत उनके पास की जाएगी.

रामविलास पासवान ने सीसीपीए के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सीसीपीए से उपभोक्ताओं को विशेषाधिकार मिलेगा, अब सामान भी ना खरीदें या खरीदने से पहले शिकायत की जा सकती है


Last Updated : Sep 26, 2019, 9:55 PM IST
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