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राहुल ने 'चौकीदार चोर है' के लिए सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'चौकीदार चोर है' कहने और इसे सुप्रीम कोर्ट से जोड़ने पर भाजपा द्वारा दायर याचिका पर राहुल गांधी ने आज हलफनामा दायर किया. राहुल ने इस मामले में माफी मांगी

राहुल गांधी. फाइल फोटो
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Published : May 8, 2019, 1:24 PM IST

Updated : May 8, 2019, 10:32 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया. इसमें राहुल ने राफेल पुनर्विचार याचिका मामले में अपनी पार्टी के राजनीतिक नारे 'चौकीदार चोर है' लिए बिना शर्त माफी मांगी है. सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी.

राहुल गांधी ने नये हलफनामे में न्यायालय से अपने कथन के लिये क्षमा याचना करने के साथ ही भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका बंद करने का भी अनुरोध किया.

राफेल मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधने के लिए गांधी ने कहा था कि अब तो शीर्ष अदालत ने भी कह दिया 'चौकीदार चोर है.'

कांग्रेस अध्यक्ष ने तीन पन्ने के ताजा हलफनामे में कहा कि वह न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं. वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो.

पढ़ें-चुनाव आयोग ने राहुल को भेजा नोटिस, 48 घंटों में जवाब मांगा

कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने हलफनामे में कहा है, 'राहुल गांधी गलत तरीके से अदालत का हवाला देने को लेकर बिना शर्त माफी मांगते हैं. वह यह भी कहते हैं कि उनके द्वारा दिया गया हवाला पूरी तरह बगैर किसी मंशा के अंजाने में असावधानी वश हुआ.'

हलफनामे में कहा गया है, 'राहुल गांधी सम्मानपूर्वक न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि इस हलफनामे को स्वीकार किया जाये और अवमानना की मौजूदा कार्रवाई को बंद किया जाये.'

राहुल गांधी ने कहा कि हलफनामा प्रामाणिक और न्याय के हित में है और कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है.

गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने वाली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी निजी टिप्पणी शीर्ष अदालत के नाम से की और पूर्वाग्रह की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया.

पढ़ें-अदालत की अवमानना केस में राहुल गांधी ने दाखिल किया अपना जवाब

(भाषा इनपुट)

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया. इसमें राहुल ने राफेल पुनर्विचार याचिका मामले में अपनी पार्टी के राजनीतिक नारे 'चौकीदार चोर है' लिए बिना शर्त माफी मांगी है. सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी.

राहुल गांधी ने नये हलफनामे में न्यायालय से अपने कथन के लिये क्षमा याचना करने के साथ ही भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका बंद करने का भी अनुरोध किया.

राफेल मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधने के लिए गांधी ने कहा था कि अब तो शीर्ष अदालत ने भी कह दिया 'चौकीदार चोर है.'

कांग्रेस अध्यक्ष ने तीन पन्ने के ताजा हलफनामे में कहा कि वह न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं. वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो.

पढ़ें-चुनाव आयोग ने राहुल को भेजा नोटिस, 48 घंटों में जवाब मांगा

कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने हलफनामे में कहा है, 'राहुल गांधी गलत तरीके से अदालत का हवाला देने को लेकर बिना शर्त माफी मांगते हैं. वह यह भी कहते हैं कि उनके द्वारा दिया गया हवाला पूरी तरह बगैर किसी मंशा के अंजाने में असावधानी वश हुआ.'

हलफनामे में कहा गया है, 'राहुल गांधी सम्मानपूर्वक न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि इस हलफनामे को स्वीकार किया जाये और अवमानना की मौजूदा कार्रवाई को बंद किया जाये.'

राहुल गांधी ने कहा कि हलफनामा प्रामाणिक और न्याय के हित में है और कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है.

गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने वाली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी निजी टिप्पणी शीर्ष अदालत के नाम से की और पूर्वाग्रह की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया.

पढ़ें-अदालत की अवमानना केस में राहुल गांधी ने दाखिल किया अपना जवाब

(भाषा इनपुट)

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Last Updated : May 8, 2019, 10:32 PM IST
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