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शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने किया रथ यात्रा पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में 23 जून से शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों की भीड़ को अनुमति नहीं दी जा सकती.

Puri Shankaracharya
शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद
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Published : Jun 19, 2020, 8:13 PM IST

भुवनेश्वर : कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव और अन्य सभी संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है. उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद महाराज ने स्वागत किया है.

शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद से बातचीत

पुरी शंकराचार्य ने कहा कि अनुष्ठानों को करने के लिए वैकल्पिक साधनों या दूसरे तरह से अनुष्ठानों को करने का निर्णय श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) और सेवादारों की एक बैठक के दौरान लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले से निर्मित रथों के साथ क्या किया जा सकता है, यह भी बैठक के दौरान तय किया जाएगा.

पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाई

बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि लोगों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता. भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में इस मामले की सुनवाई की गई. कोर्ट ने कहा, 'अगर हम इस साल रथ यात्रा में शामिल होते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे.'

भुवनेश्वर : कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव और अन्य सभी संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है. उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद महाराज ने स्वागत किया है.

शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद से बातचीत

पुरी शंकराचार्य ने कहा कि अनुष्ठानों को करने के लिए वैकल्पिक साधनों या दूसरे तरह से अनुष्ठानों को करने का निर्णय श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) और सेवादारों की एक बैठक के दौरान लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले से निर्मित रथों के साथ क्या किया जा सकता है, यह भी बैठक के दौरान तय किया जाएगा.

पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाई

बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि लोगों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता. भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में इस मामले की सुनवाई की गई. कोर्ट ने कहा, 'अगर हम इस साल रथ यात्रा में शामिल होते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे.'

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