नई दिल्ली: केंद्र डॉक्टरों पर हमला करने और अस्पतालों में तोड़फोड़ करने वाले दोषियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जैसे कड़े कानून की लाने की पैरवी कर रहा है. वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में होने वाले मुद्दे पर गौर करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति की पहली बैठक में सभी सदस्यों ने एक सामान्य केंद्रीय कानून के लिए चयन किया है.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के महासचिव डॉ आरवी अशोकन ने ईटीवी भारत से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा, 'बैठक में मौजूद सभी दस सदस्यों ने एक केंद्रीय कानून की बात कही. कानून मंत्रालय ने यह भी कहा कि समवर्ती सूची के तहत इस उद्देश्य के लिए कानून बनाना संभव है. यह राज्य के कानूनों से ऊपर होगा.'
बता दें, बुधवार की बैठक में कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया. अशोकन ने कहा कि मसौदा समिति की पहली बैठक 17 जुलाई को होगी और पूरी समिति की बैठक 21 जुलाई को होगी.
बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डॉक्टर और अस्पतालों पर हमले के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है. अंतर मंत्रालयी समिति के सदस्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग के सदस्य शामिल हैं.