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बेंगलुरु हिंसा : पुलिस ने 61 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए लगाया - बेंगलुरु हिंसा

कर्नाटक में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से 61 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है.

घटनास्थल की तस्वीर
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Published : Aug 20, 2020, 5:01 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक के बेंगलुरु में डीजे हल्ली में 11 अगस्त को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 61 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस अब तक 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच के दौरान पुलिस ने कई युवकों को गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर पुलिस पर निर्दोष युवकों को उठाने के आरोप लगे थे. वहीं शहर के कुछ इलाकों में लागू निषेधाज्ञा 18 अगस्त से बढ़ा कर 21 अगस्त तक कर दी थी.

बता दें कि विधायक श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार नवीन ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, जिससे आहत हिंसक भीड़ ने कांग्रेस विधायक अकांदा श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर एकत्र होकर पोस्ट के खिलाफ नारेबाजी की और आगजनी भी की. लोग नवीन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. लोगों ने डीजे हल्ली, केजी हल्ली और पुलकेशी नगर में भी विरोध प्रदर्शन किया. 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए. 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है.

पुलकेशी नगर के विधायक मूर्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर भीड़ को प्रदर्शन रोकने के लिए कहा. वीडियो में मूर्ति अपील करते हुए कह रहे थे, कृपया कुछ बदमाशों के शरारती कार्य को लेकर हिंसा का सहारा न लें. शहर में केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के सामने भी बड़ी भीड़ नजर आई. वहीं अन्य हिंसक भीड़ ने डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में घुसकर कुछ वाहनों और फर्नीचर की तोड़फोड़ की और कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला करने की भी कोशिश की.

पढ़ें - बेंगलुरु हिंसा मामले में 84 और गिरफ्तार, धारा 144 को बढ़ाने के आदेश

हिंसा में करीब 50 पुलिसकर्मियों सहित बड़ी संख्या में लोग घायल हुए.

गुस्साई भीड़ ने पुलकेशी नगर के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के आवास और डीजे हाली थाने को निशाना बनाया.

घटना के समय विधायक अपने घर पर नहीं थे. उनका मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, घर में रखी साड़ियां, गहने सब लूट लिए गए और वाहनों सहित पूरे मकान को आग लगा दी गई.

क्या है UAPA?

यूएपीए का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना है. इसके अलावा इसके तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान करना है.

बेंगलुरु : कर्नाटक के बेंगलुरु में डीजे हल्ली में 11 अगस्त को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 61 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस अब तक 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच के दौरान पुलिस ने कई युवकों को गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर पुलिस पर निर्दोष युवकों को उठाने के आरोप लगे थे. वहीं शहर के कुछ इलाकों में लागू निषेधाज्ञा 18 अगस्त से बढ़ा कर 21 अगस्त तक कर दी थी.

बता दें कि विधायक श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार नवीन ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, जिससे आहत हिंसक भीड़ ने कांग्रेस विधायक अकांदा श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर एकत्र होकर पोस्ट के खिलाफ नारेबाजी की और आगजनी भी की. लोग नवीन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. लोगों ने डीजे हल्ली, केजी हल्ली और पुलकेशी नगर में भी विरोध प्रदर्शन किया. 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए. 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है.

पुलकेशी नगर के विधायक मूर्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर भीड़ को प्रदर्शन रोकने के लिए कहा. वीडियो में मूर्ति अपील करते हुए कह रहे थे, कृपया कुछ बदमाशों के शरारती कार्य को लेकर हिंसा का सहारा न लें. शहर में केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के सामने भी बड़ी भीड़ नजर आई. वहीं अन्य हिंसक भीड़ ने डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में घुसकर कुछ वाहनों और फर्नीचर की तोड़फोड़ की और कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला करने की भी कोशिश की.

पढ़ें - बेंगलुरु हिंसा मामले में 84 और गिरफ्तार, धारा 144 को बढ़ाने के आदेश

हिंसा में करीब 50 पुलिसकर्मियों सहित बड़ी संख्या में लोग घायल हुए.

गुस्साई भीड़ ने पुलकेशी नगर के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के आवास और डीजे हाली थाने को निशाना बनाया.

घटना के समय विधायक अपने घर पर नहीं थे. उनका मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, घर में रखी साड़ियां, गहने सब लूट लिए गए और वाहनों सहित पूरे मकान को आग लगा दी गई.

क्या है UAPA?

यूएपीए का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना है. इसके अलावा इसके तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान करना है.

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