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पंजाब को दहलाने की कोशिश नाकाम, पठानकोट से विस्फोटक के साथ पकडे़ गए दो आतंकी

पंजाब के पठानकोट से लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कश्मीर घाटी में हथियारों की तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम कर दिया. पढ़ें विस्तार से....

PUNJAB
आतंकियों से बरामद हथियार
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Published : Jun 11, 2020, 6:22 PM IST

Updated : Jun 11, 2020, 10:05 PM IST

चंडीगढ़ : पंजाब के पठानकोट से लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है और पंजाब को दहलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया है. पकड़े गए आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ है. आतंकियों के पास से दो मैग्जीन, 60 जिंदा कारतूसों के साथ एक एके -47 राइफल, दस हैंड ग्रेनेड जब्त किए गए है.

गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान आमिर हुसैन वानी (26 वर्ष), निवासी हफसरमल, शोपियां और वसीम हसन वानी (27 वर्ष) निवलासी जैनापोरा, जिला शोपियां के रूप में हुई है.

आतंकियों से बरामद हथियार
आतंकियों से बरामद हथियार

पकडे़ गए दोनों आतंकी पंजाब से कश्मीर घाटी तक ऑटोमेटिक हथियार और हैंड ग्रेनेड की सप्लाई करते थे.

आतंकियों से बरामद हथियार
आतंकियों से बरामद हथियार

पुलिस ने उन्हें उस समय गिरफ्तार किया जब वह एक ट्रक संख्या 03-C7383 JK से हथियार लेकर अमृतसर- जम्मू राजमार्ग से जा रहे थे.

घटना की जानकारी देते हुए डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि ट्रक की तलाशी से हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी हुई और आरोपियों ने प्रारंभिक जांच के दौरान खुलासा किया कि उन्हें इस हथियार की खेप को पंजाब से इस्फ़ाक अहमद डार उर्फ बशीर अहमद द्वारा एकत्र करने के लिए निर्देशित किया गया था. डार कश्मीर में लशकर-ए-तैयबा का आतंकी है.

आतंकियों से बरामद हथियार
आतंकियों से बरामद हथियार

डीजीपी ने बताया कि दोनों ने आगे खुलासा किया कि उन्होंने आज सुबह अमृतसर के सब्जी मंडी के पास मकबूलपुरा-वल्लाह मार्ग पर एक पूर्व-व्यवस्थित स्थान पर दो अज्ञात व्यक्तियों से खेप एकत्र की थी. जिसे उन्होंने सब्जी और फलों के ट्रक में छिपा दिया था.

आतंकियों से बरामद हथियार
आतंकियों से बरामद हथियार

पढ़ें- कर्नाटक : पुलवामा हमले की बरसी पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों को जमानत

आमिर हुसैन वानी ने बताया कि उसने पिछले बार 20 लाख रुपये के हवाला के जरिए इश्फाक अहमद डार और डॉ रमीज राजा तक पहुंचाए थे, जो जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में जेल में बंद हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल थे.

फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 25/54/59 आर्म एक्ट 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ संशोधन अधिनियम 2001 और 13, 17, 18, 18-बी, 20 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

चंडीगढ़ : पंजाब के पठानकोट से लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है और पंजाब को दहलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया है. पकड़े गए आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ है. आतंकियों के पास से दो मैग्जीन, 60 जिंदा कारतूसों के साथ एक एके -47 राइफल, दस हैंड ग्रेनेड जब्त किए गए है.

गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान आमिर हुसैन वानी (26 वर्ष), निवासी हफसरमल, शोपियां और वसीम हसन वानी (27 वर्ष) निवलासी जैनापोरा, जिला शोपियां के रूप में हुई है.

आतंकियों से बरामद हथियार
आतंकियों से बरामद हथियार

पकडे़ गए दोनों आतंकी पंजाब से कश्मीर घाटी तक ऑटोमेटिक हथियार और हैंड ग्रेनेड की सप्लाई करते थे.

आतंकियों से बरामद हथियार
आतंकियों से बरामद हथियार

पुलिस ने उन्हें उस समय गिरफ्तार किया जब वह एक ट्रक संख्या 03-C7383 JK से हथियार लेकर अमृतसर- जम्मू राजमार्ग से जा रहे थे.

घटना की जानकारी देते हुए डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि ट्रक की तलाशी से हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी हुई और आरोपियों ने प्रारंभिक जांच के दौरान खुलासा किया कि उन्हें इस हथियार की खेप को पंजाब से इस्फ़ाक अहमद डार उर्फ बशीर अहमद द्वारा एकत्र करने के लिए निर्देशित किया गया था. डार कश्मीर में लशकर-ए-तैयबा का आतंकी है.

आतंकियों से बरामद हथियार
आतंकियों से बरामद हथियार

डीजीपी ने बताया कि दोनों ने आगे खुलासा किया कि उन्होंने आज सुबह अमृतसर के सब्जी मंडी के पास मकबूलपुरा-वल्लाह मार्ग पर एक पूर्व-व्यवस्थित स्थान पर दो अज्ञात व्यक्तियों से खेप एकत्र की थी. जिसे उन्होंने सब्जी और फलों के ट्रक में छिपा दिया था.

आतंकियों से बरामद हथियार
आतंकियों से बरामद हथियार

पढ़ें- कर्नाटक : पुलवामा हमले की बरसी पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों को जमानत

आमिर हुसैन वानी ने बताया कि उसने पिछले बार 20 लाख रुपये के हवाला के जरिए इश्फाक अहमद डार और डॉ रमीज राजा तक पहुंचाए थे, जो जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में जेल में बंद हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल थे.

फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 25/54/59 आर्म एक्ट 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ संशोधन अधिनियम 2001 और 13, 17, 18, 18-बी, 20 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

Last Updated : Jun 11, 2020, 10:05 PM IST
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