नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव स्थगित करने के आंध्र प्रदेश सरकार और सरकारी रोजगार संघों की याचिका खारिज कर दी है. नतीजतन चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे. यह स्पष्ट किया गया था कि चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें-पीएम के जरिए बालाकोट एयरस्ट्राइक की जानकारी अर्नब को मिली थी : राहुल
न्यायमूर्ति संजय कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और स्पष्ट रूप से बताया कि पंचायत चुनाव स्थगित करना उचित नहीं है.