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आंध्र प्रदेश में तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे पंचायत चुनाव : सुप्रीम कोर्ट - सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मामले में निर्णय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार और सरकारी रोजगार संघों की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें प्रदेश में पंचायत चुनावों को रोकने की मांग की गई थी. दरअसल, राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग के बीच तकरार चल रही है. आयोग चुनाव कराना चाहता है और सरकार तैयार नहीं है.

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Published : Jan 25, 2021, 4:37 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव स्थगित करने के आंध्र प्रदेश सरकार और सरकारी रोजगार संघों की याचिका खारिज कर दी है. नतीजतन चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे. यह स्पष्ट किया गया था कि चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता है.

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न्यायमूर्ति संजय कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और स्पष्ट रूप से बताया कि पंचायत चुनाव स्थगित करना उचित नहीं है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव स्थगित करने के आंध्र प्रदेश सरकार और सरकारी रोजगार संघों की याचिका खारिज कर दी है. नतीजतन चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे. यह स्पष्ट किया गया था कि चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता है.

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न्यायमूर्ति संजय कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और स्पष्ट रूप से बताया कि पंचायत चुनाव स्थगित करना उचित नहीं है.

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