रांची : झारखंड में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच राज्य सरकार ने नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दो साल की सजा और एक लाख रुपये फाइन का प्रावधान रखा है. इसे लेकर बुधवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पर सहमति बनी है. स्टेट कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश, 2020 की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है.
झारखंदड सरकार के नए अध्यादेश के तहत कोविड-19 के तहत विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ दो साल की सजा और एक लाख रुपये तक के फाइन का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा झारखंड सरकार ने नया लोगो भी एप्रूव किया है, जिसे 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा.
कानून तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई एक्टिव कानून नहीं था. जिससे उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके, अब इसके अनुसार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी.
कुल 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मदरसों के बकाए देगी सरकार
कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को ही स्टेट केबिनेट की बैठक में कुल 39 मामलों पर सहमति दी गई. उन्होंने कहा कि भू राजस्व के अलावा वह राज्य के 183 आवासीय मदरसों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के लिए बकाया की राशि के भुगतान के लिए 65.50 करोड रुपये देने पर सहमति बनी है, साथ ही वर्तमान वित्त वर्ष में 22.12 करोड़ों का देने का भी फैसला हुआ. कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि वैसे मदरसे जो अनुदान के लिए अहर्ता पूरी नहीं करते हैं उन्हें 21 मार्च 2021 तक का समय दिया गया है.
जानें, पाकिस्तानी घुसपैठ की किस तरह खुली थी पोल
वन विभाग के 1088 पद हुए स्थाई
स्टेट कैबिनेट में राज्य सरकार के वन विभाग में 18 अस्थाई स्थापना के अंतर्गत आने वाले 1088 पदों को स्थाई करने का भी फैसला किया है. इसके अलावा झारखंड मोटर मोटर वाहन करारोपण अध्यादेश 2020 पर स्वीकृति मिली. इसके तहत वन टाइम टैक्स डिपॉजिट के अलावा एक से अधिक गाड़ियां रखने पर ज्यादा टैक्स देना होगा, साथ ही राज्य सरकार ने रामगढ़ में कोल बैड मिथेन प्रोजेक्ट के लिए ओएनजीसी को 2.9 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने पर भी सहमति बनी है.