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कोरोना का कहर : सार्वजनिक वाहनों को किया जाए दिन में दो-तीन बार साफ - कोरोना वायरस

भारत में कोरोना वायरस के मामलो में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. वायरस के प्रसार पर काबू पाने के लिए राजस्थान सरकार ने दिन में दो से तीन बार सार्वजनिक वाहनों को अच्छी तरह से साफ करने के निर्देश दिए हैं. राज्य में कोरोना वायरस के चार मामले सामने आए हैं, जिनमें से तीन को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है. पढ़ें पूरी खबर...

orders to sanitize public transport
प्रतीकात्मक फोटो
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Published : Mar 19, 2020, 8:49 AM IST

जयपुर : राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए इन वाहनों को अच्छी तरह से साफ करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं. परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने कहा कि सभी वाहन स्वामी, बस चालक एवं परिचालक गाड़ी को उपयोग में लेने से पहले एवं प्रतिदिन दो से तीन बार इनकी सतहों को नियमित तथा उचित रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइट से विसंक्रमित करें.

उन्होंने बताया सभी चालकों एवं परिचालकों को वाहन के खिड़की व दरवाजों, दरवाजों के हैण्डल, सीट के हत्थे, सीट, रेलिंग, हैंडग्रिप, लगेज बॉक्स/रैक व अन्य स्थान जहां किसी व्यक्ति के छूने की सम्भावना हो, की सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा अच्छे से सफाई करने को कहा गया है.

उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर बस में कोई विदेशी यात्री है तो उनसे स्व-घोषणा पत्र भरवाकर चिकित्सा विभाग को उपलब्ध करवाएं.वाहन स्वामी एवं परमिट धारक को बस के चालक और परिचालक के लिये मास्क तथा दस्ताने और वाहनों में सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है.

यह भी निर्देश दिया गया है कि चालक, परिचालक मास्क का उपयोग करें तथा गाड़ी में क्षमता से अधिक सवारियों को किसी भी स्थिति में न बैठाएं. बस में बैठाते समय एक यात्री से दूसरे यात्री के मध्य एक मीटर की दूरी सुनिश्चित करें. इसके लिए विभाग की ओर से स्टीकर बनाकर प्रत्येक बस में चिपकाएं जा सकते हैं.

पढ़ें-भारत में कोरोना : चंडीगढ़ से सामने आया पहला मामला, रोगियों की संख्या 165

जयपुर : राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए इन वाहनों को अच्छी तरह से साफ करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं. परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने कहा कि सभी वाहन स्वामी, बस चालक एवं परिचालक गाड़ी को उपयोग में लेने से पहले एवं प्रतिदिन दो से तीन बार इनकी सतहों को नियमित तथा उचित रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइट से विसंक्रमित करें.

उन्होंने बताया सभी चालकों एवं परिचालकों को वाहन के खिड़की व दरवाजों, दरवाजों के हैण्डल, सीट के हत्थे, सीट, रेलिंग, हैंडग्रिप, लगेज बॉक्स/रैक व अन्य स्थान जहां किसी व्यक्ति के छूने की सम्भावना हो, की सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा अच्छे से सफाई करने को कहा गया है.

उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर बस में कोई विदेशी यात्री है तो उनसे स्व-घोषणा पत्र भरवाकर चिकित्सा विभाग को उपलब्ध करवाएं.वाहन स्वामी एवं परमिट धारक को बस के चालक और परिचालक के लिये मास्क तथा दस्ताने और वाहनों में सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है.

यह भी निर्देश दिया गया है कि चालक, परिचालक मास्क का उपयोग करें तथा गाड़ी में क्षमता से अधिक सवारियों को किसी भी स्थिति में न बैठाएं. बस में बैठाते समय एक यात्री से दूसरे यात्री के मध्य एक मीटर की दूरी सुनिश्चित करें. इसके लिए विभाग की ओर से स्टीकर बनाकर प्रत्येक बस में चिपकाएं जा सकते हैं.

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