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फाइन वसूली के लिए नहीं है MV एक्ट, कुछ दिनों बाद कम होंगे चालान : गडकरी - nitin gadkari on mv act

एक सितंबर से मोटर वाहन संशोधन पूरे देश में लागू हो गया है. इस अधिनियम को लागू होने पर यातायात नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना देना पड़ रहा है. इस पर केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिक्रिया दी. जानें क्या बोले गडकरी...

नितिन गडकरी
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Published : Sep 5, 2019, 11:37 PM IST

Updated : Sep 29, 2019, 2:34 PM IST

नई दिल्लीः एक सितंबर से पूरे देश में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू हो गया है. इस अधिनियम के लागू होने के बाद देश में कई मामले ऐसे आए हैं, जहां यातायात नियम तोड़ने पर लोगों को भारी जुर्माना देना पड़ा है.

रिपोर्टों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि मोटर वाहन (MV) एक्ट को लोगों से भारी भरकम जुर्माना वसूलने के लिए लाया गया है. इस बात को नकारते हुए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह मान लेना गलत होगा कि ये अधिनियम भारी भरकम जुर्माना वसूलने के लिए लाया गया है.

उन्होंने कहा कि देश में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें से 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं. उन्होंने बताया कि 18 से 35 आयु के 60 फीसदी लोग इस दौरान अपनी जान गंवा दे देते है. गडकरी ने कहा कि क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए.

नितिन गडकरी का बयान

गडकरी ने कहा कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि भारी जुर्माना लगाया जाए, लेकिन लोग ऐसी नौबत ही ना आने दे कि जुर्माना लगे. उन्होंने एमवी एक्ट में किए संशोधनों के बारे में बताते हुए कहा कि यह मुद्दा समवर्ती सूची में है.

गडकरी ने बताया कि मोटर व्हीकल संशोधन कानून को 20 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सलाह के बाद लाया गया है. उन्होंने बताया कि इसमें आठ अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के मंत्री भी शामिल थे. उन्होंने बताया कि इनके सुझावों के बाद ही इसे तैयार किया गया है. परिवहन मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस अधिनियम के कारण लोगों में जागरुकता बढ़ी है.

पढ़ेंः गडकरी ने वाहन उद्योग को सरकार से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया

उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि एमवी एक्ट संशोधन के द्वारा कुछ दिनों के बाद चलान काटना कम हो जाएगा और कहा कि अगर लोग कानून का पालना करना शुरू कर देगें तो इस तरह का जुर्माना लगाने की कोई जरुरत नहीं पड़ेगी.

नई दिल्लीः एक सितंबर से पूरे देश में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू हो गया है. इस अधिनियम के लागू होने के बाद देश में कई मामले ऐसे आए हैं, जहां यातायात नियम तोड़ने पर लोगों को भारी जुर्माना देना पड़ा है.

रिपोर्टों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि मोटर वाहन (MV) एक्ट को लोगों से भारी भरकम जुर्माना वसूलने के लिए लाया गया है. इस बात को नकारते हुए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह मान लेना गलत होगा कि ये अधिनियम भारी भरकम जुर्माना वसूलने के लिए लाया गया है.

उन्होंने कहा कि देश में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें से 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं. उन्होंने बताया कि 18 से 35 आयु के 60 फीसदी लोग इस दौरान अपनी जान गंवा दे देते है. गडकरी ने कहा कि क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए.

नितिन गडकरी का बयान

गडकरी ने कहा कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि भारी जुर्माना लगाया जाए, लेकिन लोग ऐसी नौबत ही ना आने दे कि जुर्माना लगे. उन्होंने एमवी एक्ट में किए संशोधनों के बारे में बताते हुए कहा कि यह मुद्दा समवर्ती सूची में है.

गडकरी ने बताया कि मोटर व्हीकल संशोधन कानून को 20 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सलाह के बाद लाया गया है. उन्होंने बताया कि इसमें आठ अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के मंत्री भी शामिल थे. उन्होंने बताया कि इनके सुझावों के बाद ही इसे तैयार किया गया है. परिवहन मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस अधिनियम के कारण लोगों में जागरुकता बढ़ी है.

पढ़ेंः गडकरी ने वाहन उद्योग को सरकार से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया

उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि एमवी एक्ट संशोधन के द्वारा कुछ दिनों के बाद चलान काटना कम हो जाएगा और कहा कि अगर लोग कानून का पालना करना शुरू कर देगें तो इस तरह का जुर्माना लगाने की कोई जरुरत नहीं पड़ेगी.

Intro:Since the implementation of Motor Vehicles act on September 1 across India, many traffic defaulters have been slapped with hefty penalties.


Body:Rejecting reports that MV act was brought to collect hefty fines, Union Minister for Road Transport and Highway Nitin Gadkari said, 'it is wrong to presume that motor vehicle Amendment Act has been implemented to collect hefty fines. Every year, nearly five lakh accidents take place in which around 1.5 lakh lose their life.'

Explaining about the amendments brought into the MV act, Gadkari said, 'this issue is in the concurrent list. We had taken up this matter with 20 transport ministers of different states. In which, 8 ministers were from different parties. Only after their suggestions, certain amendments were brought into motion.'


Conclusion:The Union Minister of Road Transport and Highway also stressed saying that due to this act people are now getting aware. Expressing his confidence that traffic violation penalities will come down, Nitin Gadkari said, 'if people will start following law then there won't be any need to impose such fines.'
Last Updated : Sep 29, 2019, 2:34 PM IST
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