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निर्भया केस : आरोपी अक्षय की पत्नी नहीं पहुंचीं कोर्ट, 24 मार्च को अगली सुनवाई

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए अक्षय सिंह ठाकुर की पत्नी द्वारा औरंगाबाद जिले में एक पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर की. इस याचिका पर सुनवाई हुई लेकिन ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुई.

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Published : Mar 19, 2020, 7:50 AM IST

Updated : Mar 19, 2020, 2:38 PM IST

डिजाइन फोटो
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नई दिल्ली/ पटना : निर्भया गैंगरेप मामले के दोषी अक्षय सिंह ठाकुर की पत्नी, जिसने औरंगाबाद की एक स्थानीय अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी, आज सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुई. कोर्ट इस मामले में 24 मार्च को अगली सुनवाई करेगा.

दूसरी तरफ निर्भया के दोषी अक्षय की पत्नी आज पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर अचानक बेहोश हो गई.

अक्षय की पत्नी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनके अधिवकता रामलाल ने कहा कि किसी कारण वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकीं कोर्ट अब इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगा.

अक्षय सिंह ठाकुर की पत्नी ने 12 मार्च को बिहार के औरंगाबाद जिले में एक पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी. इस मामले की आज सुनवाई हुई.

अधिवकता रामलाल

बता दें कि अक्षय सिंह ठाकुर को तीन अन्य दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में 20 मार्च को फांसी दी जानी है.

याचिकाकर्ता की पत्नी पुनीता देवी ने अधिवक्ता रामलाल ने के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा है कि वह अपनी बाकी जिंदगी विधवा के रूप में नहीं जीना चाहती और इसलिए एक तलाक चाहती है.

12 मार्च को दायर की गई इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है.

बता दें कि दोनों ने 29 मई, 2010 को झारखंड के पालम जिले में शादी की और उनका नौ साल का एक बेटा है.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में कई अन्य याचिकाएं दिल्ली की अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और भारत के चुनाव आयोग के समक्ष भी लंबित हैं.

पढ़ें- फांसी पर रोक लगाने फिर कोर्ट पहुंचे निर्भया के दरिंदे, तिहाड़ प्रशासन को नोटिस

यह मामला 16 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा की निर्मम सामूहिक बलात्कार और हत्या से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में एक किशोर सहित छह लोग शामिल थे. महिला की कुछ दिनों बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी.

नई दिल्ली/ पटना : निर्भया गैंगरेप मामले के दोषी अक्षय सिंह ठाकुर की पत्नी, जिसने औरंगाबाद की एक स्थानीय अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी, आज सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुई. कोर्ट इस मामले में 24 मार्च को अगली सुनवाई करेगा.

दूसरी तरफ निर्भया के दोषी अक्षय की पत्नी आज पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर अचानक बेहोश हो गई.

अक्षय की पत्नी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनके अधिवकता रामलाल ने कहा कि किसी कारण वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकीं कोर्ट अब इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगा.

अक्षय सिंह ठाकुर की पत्नी ने 12 मार्च को बिहार के औरंगाबाद जिले में एक पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी. इस मामले की आज सुनवाई हुई.

अधिवकता रामलाल

बता दें कि अक्षय सिंह ठाकुर को तीन अन्य दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में 20 मार्च को फांसी दी जानी है.

याचिकाकर्ता की पत्नी पुनीता देवी ने अधिवक्ता रामलाल ने के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा है कि वह अपनी बाकी जिंदगी विधवा के रूप में नहीं जीना चाहती और इसलिए एक तलाक चाहती है.

12 मार्च को दायर की गई इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है.

बता दें कि दोनों ने 29 मई, 2010 को झारखंड के पालम जिले में शादी की और उनका नौ साल का एक बेटा है.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में कई अन्य याचिकाएं दिल्ली की अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और भारत के चुनाव आयोग के समक्ष भी लंबित हैं.

पढ़ें- फांसी पर रोक लगाने फिर कोर्ट पहुंचे निर्भया के दरिंदे, तिहाड़ प्रशासन को नोटिस

यह मामला 16 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा की निर्मम सामूहिक बलात्कार और हत्या से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में एक किशोर सहित छह लोग शामिल थे. महिला की कुछ दिनों बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी.

Last Updated : Mar 19, 2020, 2:38 PM IST
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