ETV Bharat / bharat

पीएनबी घोटाला : नीरव मोदी की हिरासत 29 दिसंबर तक बढ़ाई गई

author img

By

Published : Dec 1, 2020, 9:13 PM IST

लंदन की एक अदालत ने करीब दो अरब डॉलर के पीएनबी घोटाला मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत अवधि 29 दिसंबर तक बढ़ा दी है. अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में अंतिम सुनवाई अगले साल सात और आठ जनवरी को निर्धारित की है.

पीएनबी घोटाला
पीएनबी घोटाला

लंदन : ब्रिटेन की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत अवधि 29 दिसंबर तक बढ़ा दी है. अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से संबंधित भारत के अनुरोध पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हिरासत अवधि बढ़ा दी.

लंदन के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में वैंड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से 49 वर्षीय नीरव मोदी को मंगलवार को वेस्टमिंस्टर अदालत के समक्ष पेश किया गया. मुख्य मजिस्ट्रेट एमा अर्बुथनॉट ने नीरव की हिरासत अवधि और 28 दिन यानी 29 दिसंबर तक बढ़ा दी.

मजिस्ट्रेट ने नीरव मोदी से कहा कि वीडियो लिंक के जरिए एक और संक्षिप्त सुनवाई होगी और इसके बाद मामले में दलीलों को सौंपना बंद करने से पहले केवल एक सप्ताह का समय है.

प्रत्यर्पण मामले में अंतिम सुनवाई दो दिन, अगले साल सात और आठ जनवरी को निर्धारित की गई है, जब जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी कुछ सप्ताह बाद अपना फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों की ओर से दलीलों को सुनेंगे.

जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने तीन नवंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पेश कुछ गवाहों के बयानों की स्वीकार्यता के खिलाफ और पक्ष में दलीलें सुनी थीं. इसके बाद न्यायाधीश ने कहा था कि वह खुद को किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटिश अदालतों के फैसलों से बंधा हुआ मानते हैं.

पढ़ें- ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने की संभावना बढ़ी, भारत पर भी बढ़ा खतरा

भारतीय अधिकारियों की ओर से बहस करते हुए क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने कहा कि कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान सहित अन्य साक्ष्य ब्रिटिश अदालत के लिए आवश्यक सीमा को पूरा करते हैं.

लंदन : ब्रिटेन की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत अवधि 29 दिसंबर तक बढ़ा दी है. अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से संबंधित भारत के अनुरोध पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हिरासत अवधि बढ़ा दी.

लंदन के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में वैंड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से 49 वर्षीय नीरव मोदी को मंगलवार को वेस्टमिंस्टर अदालत के समक्ष पेश किया गया. मुख्य मजिस्ट्रेट एमा अर्बुथनॉट ने नीरव की हिरासत अवधि और 28 दिन यानी 29 दिसंबर तक बढ़ा दी.

मजिस्ट्रेट ने नीरव मोदी से कहा कि वीडियो लिंक के जरिए एक और संक्षिप्त सुनवाई होगी और इसके बाद मामले में दलीलों को सौंपना बंद करने से पहले केवल एक सप्ताह का समय है.

प्रत्यर्पण मामले में अंतिम सुनवाई दो दिन, अगले साल सात और आठ जनवरी को निर्धारित की गई है, जब जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी कुछ सप्ताह बाद अपना फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों की ओर से दलीलों को सुनेंगे.

जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने तीन नवंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पेश कुछ गवाहों के बयानों की स्वीकार्यता के खिलाफ और पक्ष में दलीलें सुनी थीं. इसके बाद न्यायाधीश ने कहा था कि वह खुद को किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटिश अदालतों के फैसलों से बंधा हुआ मानते हैं.

पढ़ें- ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने की संभावना बढ़ी, भारत पर भी बढ़ा खतरा

भारतीय अधिकारियों की ओर से बहस करते हुए क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने कहा कि कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान सहित अन्य साक्ष्य ब्रिटिश अदालत के लिए आवश्यक सीमा को पूरा करते हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.