नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन (FIFA) के आतंकी फंडिंग मामले में एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.
NIA ने राजस्थान के नागौर के मूल निवासी मोहम्मद हुसैन मोलानी उर्फ बबलू (43) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. बता दें कि इस साल मार्च में एफआईएफ से जुड़े एक मामले में जांच एजेंसी ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. जांच एजेंसी ने जिन तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, उनमें दिल्ली के मोहम्मद सलमान, राजस्थान के मोहम्मद सलीम और मोहम्मद कामरान (फरार), पाकिस्तान के मूल निवासी के नाम शामिल हैं.
एनआईए की जांच में पता चला कि हाफिज मोहम्मद सईद के साथ उप प्रमुख शाहिद ने दिल्ली और हरियाणा में धार्मिक कार्यों के नाम पर स्लीपर सेल बनाने के लिए 2012 के आस-पास एक साजिश रची थी. एजेंसी ने कहा था कि शाहिद महमूद ने अपने सहयोगियों जैसे कि मोहम्मद कामरान, (दुबई में पाकिस्तान का नागरिक) की मदद से हवाला के जरिए दुबई से भारत में धन पहुंचाने का काम सौंपा.
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इसके बाद शाहिद महमूद ने मोहम्मद कामरान को ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने का काम सौंपा, जिन्हें मस्जिदों के निर्माण, मदरसा में शिक्षा, मुस्लिम लड़कियों की शादी का आयोजन और चिकित्सा सहायता देने के नाम पर पैसा देकर उनकी सहानुभूति हासिल कर सकें और वहां अपना आधार बना सकें.
एनआईए ने बताया कि मोहम्मद कामरान ने दुबई में कुछ भारतीय नागरिकों की पहचान की और इस उद्देश्य के लिए नई दिल्ली के एक भारतीय निवासी मोहम्मद सलमान को भी ढूंढ निकाला. उन्होंने एक मौलाना की मदद से बड़ी मात्रा में धनराशि (हवाला के माध्यम से) में स्थानांतरित करना शुरू किया.
हरियाणा के उत्तर में मस्जिद खुल्फा-ए-रशीदीन के निर्माण के नाम पर और मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए आरोपी मौहम्मद सलमान को मोलानी के माध्यम से बड़ी रकम मिलने लगी. फिलहाल, हफीज मोहम्मद सईद, शाहिद महमूद और मोहम्मद आरिफ गुलामबाशिर धरमपुरिया के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत जांच जारी है.