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लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हुआ NIA संशोधन विधेयक 2019 - nia बिल राज्यसभा में पास किया गया

आज राज्यसभा में NIA संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया है. इसके पहले ये बिल लोकसभा में भी पास किया जा चुका है. पढ़ें पूरी खबर.

प्रतीकात्मक तस्वीर.
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Published : Jul 17, 2019, 8:35 PM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधयेक 2019 राज्यसभा में पारित हो गया. समाजवादी पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया है. इससे पहले यह बिल लोकसभा से पारित हो चुका है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को ज्यादा अधिकार देने का प्रावधान शामिल हैं.

raj etvbharat
ट्वीट सौ. (@ANI)

बता दें, इस बिल के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की ताकत और बढ़ जाएगी. लोकसभा ने सोमवार को 'राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी थी, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है.

बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक सोमवार को लोकसभा से पास हुआ था. प्रस्ताव के पक्ष में 278 वोट, जबकि इसके खिलाफ छह वोट पड़े थे.

पढ़ें: कर्नाटक संकट पर SC- कल होगा फ्लोर टेस्ट, स्पीकर करें फैसला

निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था कि आज जब देश दुनिया को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, ऐसे में NIA संशोधन विधेयक का उद्देश्य जांच एजेंसी को राष्ट्रहित में मजबूत बनाता है.

उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म, जाति और क्षेत्र नहीं होता. यह मानवता के खिलाफ है. इसके खिलाफ लड़ने की सरकार, संसद, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधयेक 2019 राज्यसभा में पारित हो गया. समाजवादी पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया है. इससे पहले यह बिल लोकसभा से पारित हो चुका है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को ज्यादा अधिकार देने का प्रावधान शामिल हैं.

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ट्वीट सौ. (@ANI)

बता दें, इस बिल के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की ताकत और बढ़ जाएगी. लोकसभा ने सोमवार को 'राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी थी, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है.

बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक सोमवार को लोकसभा से पास हुआ था. प्रस्ताव के पक्ष में 278 वोट, जबकि इसके खिलाफ छह वोट पड़े थे.

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निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था कि आज जब देश दुनिया को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, ऐसे में NIA संशोधन विधेयक का उद्देश्य जांच एजेंसी को राष्ट्रहित में मजबूत बनाता है.

उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म, जाति और क्षेत्र नहीं होता. यह मानवता के खिलाफ है. इसके खिलाफ लड़ने की सरकार, संसद, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है.

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