नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामा राव द्वारा एक फार्म हाउस के कथित अवैध निर्माण को लेकर एक याचिका पर जांच का आदेश दिया है. उनके खिलाफ यह याचिक कांग्रेस के एक सांसद ने की थी.
न्यायमूर्ति के रामकृष्णन और विशेषज्ञ सदस्य साईबल दासगुप्ता वाली एक पीठ ने तेलंगाना सरकार के उद्योग मंत्री के टी रामा राव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और अन्य को नोटिस जारी किए और उनसे 26 अगस्त तक अपने जवाब देने के लिए कहा है.
कांग्रेस सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पुत्र टी रामा राव ने पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कर अपने फार्महाउस का विस्तार किया.
पीठ ने पांच जून को दिए अपने आदेश में कहा, 'हम किए गए निर्माणों की वर्तमान स्थिति जानना चाहते हैं और हम पार्टी के प्रतिवादियों को नोटिस जारी करना चाहते हैं. इसके साथ ही सरकारी आदेशों और पर्यावरण कानूनों के कथित उल्लंघन के संबंध में निर्माणों के संबंध में उनके रुख को जानना चाहते हैं.'
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एनजीटी की दक्षिणी पीठ ने याचिका की जांच के लिए एक समिति का गठन किया. समिति क्षेत्र का निरीक्षण करेगी और यदि कोई उल्लंघन हुआ है तो एक तथ्यात्मक और कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट पेश करें.