देहरादून : बदरी-केदारनाथ मंदिर समेत 51 अन्य मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड के तहत शामिल करने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने देवस्थानम बोर्ड को सही माना है. इसके सात ही बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
बता दें, उत्तराखंड सरकार ने बदरी-केदारनाथ मंदिर समेत 51 मंदिरों को शामिल करते हुए देवस्थानम बोर्ड का गठन का गठन किया है, जिसका तीर्थ पुरोहितों और हक हकूक धारियों ने विरोध किया था और देवस्थानम बोर्ड को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
बता दें कि हाईकोर्ट में इस प्रकरण पर 29 जून से रोजाना सुनवाई हो रही थी. सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार की ओर से चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम बोर्ड एक्ट असंवैधानिक है.
ये है देवस्थानम बोर्ड
चारधाम और उनके आसपास के 51 मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, समुचित यात्रा संचालन एवं प्रबंधन के लिए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद चारधाम देवस्थानम बोर्ड अस्तित्व में आ गया है.